नयी दिल्ली, 4 फरवरी : सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में वायुयान संशोधन विधेयक 2020 पेश किया जिनमें नियमों के उल्लंघनों के मामले में जुर्माने की अधिकतम सीमा को वर्तमान 10 लाख रूपये से बढ़कर एक करोड़ रूपये कर दिया गया है।
वायुयान संशोधन विधेयक 2020 में नौसेना, थल सेना या वायु सेना से भिन्न संघ के सशस्त्र बलों से संबंधित वायुयानों को वायुयान अधिनियम 1934 के कार्य क्षेत्र से बाहर रखने का प्रावधान किया गया है।
निचले सदन में संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पेश किया क्योंकि नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी सदन में मौजूद नहीं थे ।
विधेयक में सिविल विमानन महानिदेशालय, सिविल विमानन सुरक्षा ब्यूरो और वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो के पदों को परिभाषित किया गया है ।
इसमें केंद्र सरकार को अधिनियम के अधीन सिविल विमानन महानिदेशालय, सिविल विमानन सुरक्षा ब्यूरो और वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो गठित करने के लिये अधिकार दिए गए हैं। भाषा दीपक मनीषा