फिल्मों की शुटिंग की अनुमति के लिए जिले में सिटी मजिस्ट्रेट नोडल अधिकारी

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गुरूग्राम । सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग की ओर से बनाई गई फिल्म पाॅलिसी के तहत फिल्मों की शुटिंग से संबंधित अनुमति लेने के लिए जिला स्तर पर नगराधीश को नोडल अधिकारी बनाया गया है।

विभाग के महानिदेशक समीरपाल सरो ने वीडियों काॅन्फे्रंस के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि इस फिल्म पाॅलिसी के तहत हरियाणवी संस्कृति, हरियाणवी बोली को बढावा देने के उद्देश्य से अनेक प्रावधान किए गए हैं। इस पाॅलिसी के तहत विभाग की वैबसाईट पर फिल्म के निर्माता व निर्देशक को हरियाणा में फिल्म की शूटिंग की अनुमति के लिए आॅनलाईन आवेदन करना होगा। आवेदन करने के बाद पूरी प्रक्रिया आॅनलाईन रहेगी तथा सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के साथ-साथ 18 अन्य विभाग भी जोडे़ गए हैं जिनसे संबंधित अनुमति भी लेनी होगी। ये सभी विभाग भी आॅनलाईन अनुमति दंेगे। पूरी प्रक्रिया 7 दिन की होगी। विभाग की वैबसाईट पर हरियाणा के मुख्य ऐतिहासिक, धार्मिक व
पर्यटक स्थलों को भी प्रदर्शित किया गया है जो फिल्म निर्माता या निर्देशक, हरियाणवी कलाकार, संगीतकार, तकनीकिसीयन, हरियाणवी बोली या हरियाणवी संस्कृति का फिल्म में प्रयोग करता है तो उसे 1 करोड़ से लेकर 3 करोड़ तक वितीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। आवेदन करने वाले निर्माता या निर्देशक के पास पूरी प्रक्रिया की टैªकिंग से संबंधित मैसेज जाएगा जिससे उसे पता चलेगा कि उनके आवेदन की प्रक्रिया किस स्थिति में है।
वीडियो काॅन्फंे्रस में नगराधीश मनीषा शर्मा, डीआईओ विभु कपूर तथा जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी सुरेंद्र बजाड़ भी उपस्थित थे।

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