चुनाव के दौरान सभी दलों को मिल सकते हैं सरकारी रेस्ट हाउस

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चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने कहा कि विधानसभा चुनाव, 2019 के चलते लागू आदर्श आचार संहिता के दृष्टिगत विश्रामगृह, डाकबंगला, सर्कट हाऊस तथा अन्य सरकारी आवासों के आवंटन पर सत्ताधारी पार्टी या उसके उम्मीदवारों का एकाधिकार नहीं होगा बल्कि अन्य राजनीतिक पार्टियों व उम्मीदवारों को भी इनका आवंटन निष्पक्ष ढंग़ से किया जा सकता है। बशर्ते की इनका उपयोग चुनाव प्रचार उद्देश्य से कैम्प कार्यालय खोलने या किसी प्रकार की सार्वजनिक बैठकों के आयोजन के लिए न किया जाए।
श्री अनुराग अग्रवाल ने बताया कि यदि ऐसे परिसरों में राजनीतिक पार्टियों के सदस्यों द्वारा किसी प्रकार की आकस्मिक बैठक की जाती है, तो वह भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा।
उन्होंने बताया कि विश्रामगृह, डाकबंगला, सर्कट हाऊस में जिस व्यक्ति को रहने की अनुमति प्राप्त है, वह व्यक्ति यदि वाहन का प्रयोग करता है तो उसे विश्रामगृह परिसर में 2 से अधिक वाहन ले जाने की अनुमति नहीं होगी तथा कमरों की उपलब्धता एक व्यक्ति को 48 घंटे की अवधि से अधिक नहीं होगी। उन्होंने बताया कि मतदान पूरा होने से 48 घंटे पहले विश्रामगृह, डाकबंगला, सर्कट हाऊस में रहने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।
श्री अनुराग अग्रवाल ने कहा कि सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा आदर्श आचार संहिता के दौरान इन दिशा-निर्देशों की अनुपालना सख्ती से की जाए।

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