अब होटल में रूम लेना होगा सस्ता, सरकार ने घटाई जीएसटी की दर

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नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद की 37वीं बैठक आज गोवा में हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी दी कि जीएसटी काउंसिल ने समुद्री नौकाओं का ईंधन, ग्राइंडर, इमली और हीरा, रूबी, पन्ना या नीलम को छोड़कर अन्य सस्ते रत्नों पर कर की दर घटाई है।

इसके अलावा होटल टैरिफ पर दरों में कटौती के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। 7,500 रुपये या इससे अधिक टैरिफ वाले होटल के कमरे पर जीएसटी 18% तक की कटौती की गई है और 7,500 रुपये से कम टैरिफ वाले होटल के कमरों पर जीएसटी 12% तक की कटौती की गई है। नई दरें एक अक्टूबर से लागू होंगी।

जीएसटी काउंसिल ने 1,000 रुपये तक के होटल टैरिफ पर नील जीएसटी दर को मंजूरी दे दी है। 7,500 रुपये से ऊपर के होटल टैरिफ पर लगाया गया जीएसटी 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है। 7,500 रुपये से कम के टैरिफ वाले कमरों की दर को घटाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया है।

काउंसिल ने कैफीनयुक्त पेय पर लंबी पैदल यात्रा कर की दर को भी मंजूरी दी। प्रस्ताव में 12 प्रतिशत उपकर के साथ कर की दर को 28 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव था, जो 18 प्रतिशत था। सूत्रों ने यह भी बताया कि परिषद ने 10 से 13 लोगों की क्षमता वाली कारों पर मुआवजा कम कर दिया। इसने बिक्री के बाद छूट पर परिपत्र को वापस लेने की भी अनुमति दी है।

इसी प्रकार बैठक में डायमंड कटिंग पर जीएसटी 5 से 1.5 फीसदी करने, भारत में नहीं बनने वाले कुछ विशेष किस्म के रक्षा उत्पादों को जीएसटी से छूट देने, रेलवे वैगन, सवारी डिब्बों पर जीएसटी की दर को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत करने, माल की पैंकिंग में इस्तेमाल होने वाले पॉलीप्रोपेलीन की थैलियों और बोरियों पर एक समान 12 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाने, 13 सीटों तक के 1,200 सीसी पेट्रोल वाहनों और 1,500 सीसी इंजन वाले डीजल वाहनों पर उपकर की दर को घटाकर 12 प्रतिशत करने का निर्णय किया गया है।

 

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