उद्योगों को बिजली दरों में 2 रुपये प्रति यूनिट की छूट की घोषणा

Font Size

चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार द्वारा राज्य में स्थित उद्योगों को किफायती बिजली आपूर्ति मुहैया करवाने के उद्देश्य से पॉवर टेरिफ सब्सिडी योजना में संशोधन किया गया है।

इस सम्बन्ध में जानकारी देते हुए उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी गई है। उन्होंने बताया कि राज्य के ‘सी’ और ‘डी’ श्रेणी के खंडों में स्थित उद्योग, जिनका 20 किलोवाट या इससे कम औद्योगिक बिजली कनेक्शन है, को 2 रुपये प्रति यूनिट की पॉवर टेरिफ सब्सिडी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि यह योजना गत एक नवम्बर, 2018 से लागू होगी और तब तक संचालित रहेगी जब तक सरकार इसे हटा न दे।

उन्होंने बताया कि उद्योग इस लाभ के लिए तब तक पात्र रहेंगे जब तक उनमें उत्पादन होगा। उन्होंने बताया कि उद्योगों को इस लाभ को लेने के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि बिजली कम्पनियां जैसेकि उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम व दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण इस लाभ को बिजली के बिलों में सब्सिडी राशि की कटौती करके देंगी। पॉवर टेरिफ सब्सिडी राशि की प्रतिपूर्ति उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम व दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण को उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा की जाएगी।

You cannot copy content of this page