लोकसभा चुनाव का प्रत्याशी 70 लाख रु खर्च कर सकता है : अमित खत्री 

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– शान्तिपूर्ण, स्वतंत्र व निष्पक्ष लोकसभा चुनाव के लिए अधिकारियों को दी ट्रेनिंग 

– अधिकारी अपनी ड्यूटी को अच्छी तरह समझें, कोताही के लिए कोई गुंजाइश नही

 
गुरूग्राम। लोकसभा चुनावों से जुड़े अधिकारियों को आज स्वतंत्र, शान्तिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव करवाने की ट्रैनिंग दी गई। इस टैªनिंग में गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले सभी 9 विधानसभा क्षेत्रों में तैनात किए जाने वाले अधिकारियों ने भाग लिया। 
बैठक की अध्यक्षता करते हुए गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी एवं गुरूग्राम के उपायुक्त अमित खत्री ने सभी अधिकारियों से कहा कि वे चुनाव में अपनी ड्यूटी को अच्छी तरह समझ लें और उसके बाद ही फील्ड में जाएं। उन्हांेने कहा कि इस ट्रैनिंग का मूल उद्देश्य सभी को स्वतंत्र, शान्तिपूर्ण तथा निष्पक्ष चुनाव संपन्न करवाने के लिए तैयार करना है ताकि किसी भी अधिकारी को अपनी ड्यूटी के बारे में कोई संशय ना रहे। इस ट्रैनिंग में मुख्य रूप से चुनाव आचार संहिता का पालन करवानें तथा चुनावी खर्च पर नजर रखने के बारे में चुनाव आयोग द्वारा जारी हिदायत विस्तार से बताई गई। 

 

प्रत्याशी 10 हजार रूपये से ज्यादा का नकद लेन देन नही कर सकता  

 
श्री खत्री ने बताया कि लोकसभा चुनाव में एक उम्मीदवार अधिकतम 70 लाख रूपये की राशि खर्च कर सकता है। उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार तो अपने चुनावी खर्च का ब्यौरा देंगे ही, लेकिन उनके खर्च पर नजर रखने वाली टीमों द्वारा भी शैडो रजिस्टर में खर्च का ब्यौरा रखा जाएगा। चुनाव में लगाए जाने वाले एक्सपेंडिचर आब्र्जवर प्रत्याशी के चुनावी खर्च के रजिस्टर तथा शैडो रजिस्टर दोनो का मिलान करेंगे। यदि किसी खर्च को प्रत्याशी ने अपने ब्यौरे में नही दिखाया है तो उसे शैडो रजिस्टर में देखकर उसके खर्चे में जोड़ दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि कोई भी प्रत्याशी या उसका एजेंट अपने वाहन में 50 हजार रूपये से ज्यादा नकद लेकर नही चल सकता और चुनाव से जुड़ी प्रचार सामग्री जैसे पोस्टर, बैनर , पैम्फलेट आदि यदि गाड़ी में हो तो उनकी कीमत 10 हजार रूपये से ज्यादा नही होनी चाहिए। इससे ज्यादा मूल्य की प्रचार सामग्री यदि एक गाड़ी में हो तो उस गाड़ी और सामग्री को जब्त किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि स्टार प्रचारक या कैंपेनर अपने साथ 1 लाख रूपये नकद रख सकता है। 
 
उन्होंने बताया कि कोई भी प्रत्याशी 10 हजार रूपये से ज्यादा की राशि किसी एक सिंगल पार्टी को नकद अदा नही कर सकता । इससे अधिक अदायगी बैंकर्स चैक अथवा इलैक्ट्राॅनिक माध्यम से होनी चाहिए। इसी प्रकार, कोई भी प्रत्याशी 10 हजार रूपये से ज्यादा की राशि नकद ले भी नही सकता। श्री खत्री ने कहा कि चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद पूरे संसदीय क्षेत्र में नाके लगाए जांएगे और सभी टीमें सक्रियता से अपनी ड्यूटी करेंगी। सभी टीमें प्रतिदिन अपनी रिपोर्ट भी भेंजेंगी। 

 

आदर्श आचार संहिता की पालना के लिए सर्विलेंस टीम और फलाईंग स्क्वैड रहेंगे तैनात 

 
बैठक में उपस्थित नूंह के उपायुक्त पंकज ने बताया कि लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है जो मतगणना समाप्ति तक प्रभावी रहेगी। जहां तक चुनावी खर्च की बात है, प्रत्याशी द्वारा नामांकन भरने के दिन से ही उसके चुनावी खर्च का आंकलन शुरू हो जाएगा, पंरतु यदि कोई चुनावी गतिविधि होती है तो चुनाव की घोषणा होने के दिन से ही राजनीतिक दलों के खाते में चुनावी खर्च जुड़ता रहेगा। उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान ज्यादा कैश अथवा शराब लेकर जाने वाले वाहनों पर विशेष तौर पर सर्विलेंस टीमों तथा फलाइंग स्क्वैड को नजर रखनी है। इस दौरान यदि कोई व्यक्ति 50 हजार रूपये की राशि नकद लिए हुए मिलता है तो अपने विवेक से काम लें। उससे पूछें कि राशि कहां से लाया है और किस कार्य के लिए लेकर जा रहा है। अपनी संतुष्टि के लिए उसकी बैंक पासबुक तथा पहले का रिकाॅर्ड भी देख सकते हैं क्योंकि वह व्यक्ति बिजनेसमैन भी हो सकता है। इसके साथ श्री पंकज ने कहा कि सर्विलेंस टीम तथा फलाइंग स्क्वैड अपने साथ वीडियोग्राफर अवश्य रखें तथा जो भी कार्यवाही करें उसकी वीडियोग्राफी होनी चाहिए। ज्यादा धनराशि पाए जाने पर अपने सहायक रिटर्निंग अधिकारी के माध्यम से आयकर अधिकारियों को भी सूचित करें। श्री पंकज ने आदर्श आचार संहिता के बारे मंे जानकारी देते हुए बताया कि इस बार आयोग द्वारा पोस्टर के साइज भी निर्धारित किए गए हैं। इसी प्रकार एक घर या भवन पर दो से ज्यादा फलैक्स नही लगाए जा सकते। उसमें भी मकान मालिक की अनुमति लेनी अनिवार्य है। 

 

सीविजिल मोबाइल एप से नागरिक रखेंगे आचार संहिता उल्लंघन पर नजर

गुरूग्राम जिला में सीविजिल से मिल चुकी हैं 14 शिकायतें

 
इस ट्रेनिंग में गुरूग्राम उत्तरी के एसडीएम जितेन्द्र कुमार तथा नूंह के नगराधीश सतीश यादव ने भी चुनाव आचार संहिता से जुड़े विषयों के बारे में बताया। गुरूग्राम के जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी नरेन्द्र सारवान ने सीविजिल मोबाइल एप के बारे में विस्तार से जानकारी दी और बताया कि पहले यह एप केवल एंड्रायड फोन पर डाउनलोड किया जा सकता था लेकिन अब पिछले तीन-चार दिन से इसे एप्पल आईओएस फोन पर भी डाउनलोड किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि गुरूग्राम जिला में अब तक इस एप के माध्यम से 14 शिकायते प्राप्त हो चुकी हैं। पहली बार चुनाव आचार संहिता पर नजर रखने के लिए आयोग द्वारा नागरिकों का सहयोग इस एप के माध्यम से लिया जा रहा है। इस एप पर दो मिनट तक की वीडियो तथा अधिकतम 10 फोटोग्राफ डाली जा सकती हैं लेकिन ऐसा करते समय व्यक्ति के मोबाइल पर जीपीएस आॅन रहना चाहिए ताकि उसकी लोकेशन भी आ जाए। फोटो खींचकर बाद में घर से भेजना चाहेंगे तो एप पर अपलोड नही होंगी। उन्होंने बताया कि इस एप के माध्यम से मिलने वाली शिकायतों का निपटारा 100 मिनट में करने के प्रयास किए जाएंगे। श्री सारवान ने यह भी बताया कि जिन शिकायतों में जांच की आवश्यकता होगी, उन्हे कुछ समय के लिए लंबित रखा जा सकता है।
 
इस अवसर पर नूंह के उपायुक्त पंकज, गुरूग्राम उत्तरी के एसडीएम जितेन्द्र कुमार, डीईटीसी डा. सुरेन्द्र सिंह, ईटीओ अभिषेक बत्रा, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी नरेन्द्र सारवान , नूंह के नगराधीश सतीश यादव भी हैं।   

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