मारपीट कर लूटपाट व छीनाझपटी करने वाले 2 आरोपियों को 5 वर्ष की कैद

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25 हजार रु जुर्माना भी भरना होगा

गुरुग्राम । मारपीट करके लूटपाट व छीनाझपटी की वारदातें करने वाले 02 आरोपीयों को गुरुग्राम की अदालत ने 5 वर्ष कैद व 25000 रु जुर्माना की सजा सुनाई है। यह निर्णय 24 अक्टूबर 2018 को धारा 379A IPC के तहत थाना पटौदी, गुरुग्राम में दर्ज अभियोग संख्या-489 के मामले में सुनाया गया है।

जानकारी ले अनुसार एक युवक निर्भय सिंह पुत्र चेतराम निवासी वार्ड न0- 1 पटौदी तहसील पटौदी , गुरूग्राम ने एक शिकायत दर्ज कराई थी। उसके द्वारा शिकायत की गई थी कि गत 24 अक्टूबर 2017 को समय करीब 1 बजे दोपहर सिंडिकेट बैंक पटौदी से 30 हजार रूपये निकलवाकर घर जाते समय रास्ते में दो मोटरसाईकिल सवारों ने उसके साथ मारपीट की और उससे 30 हजार रुपयों की नगदी छीन कर भाग गया। इस वारदात का मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई थी।

उक्त शिकायत पर थाना पटौदी, गुरुग्राम की पुलिस टीम ने कानून की उचित धाराओं के तहत अभियोग अंकित किया था । गुरुग्राम पुलिस ने उक्त अभियोग में मारपीट कर लूटपाट/छीनाझपटी की वारदात को अन्जाम देने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार आरोपियों में संतोष पुत्र राजू उर्फ राजपाल निवासी देव नगर कालोनी, थाना सदर, भिवानी और सतपाल पुत्र फकीर चन्द निवासी शिव कालोनी, थाना सदर, भिवानी के रूप में पहचान हुई थी।

गुरुग्राम पुलिस ने उक्त दोनों आरोपियों को उपरोक्त अभियोग में नियमानुसार गिरफ्तार कर उनके कब्जा से लूटपाट/छीनाझपटी की गई नगदी व वारदात में प्रयोग की गई मोटरसाईकिल भी बरामद की थी।

गुरुग्राम पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ उपरोक्त मामले की जांच कर अदालत में चार्जशीट पेश की थी । उक्त अभियोग में गुरुग्राम पुलिस द्वारा इकट्ठा किए गए पुख्ता सबूत, बरामदगी व गवाहों के आधार पर अदालत द्वारा उक्त दोनों आरोपियों को आरोपी करार दिया गया ।

इस मामले पर आज अदालत ने उक्त दोनों आरोपियों को आरोपी करार देते हुए 05 वर्ष कैद व 25000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई । जुर्माना ना भरने की सूरत में आरोपियों को अतिरिक्त 02 वर्ष की साधारण कैद काटनी होगी। उक्त दोनों आरोपियों को पुलिस हिरासत में लेकर जेल भेजा गया

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