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नई दिल्ली /चंडीगढ़ ब्रेकिंग : केंद्रीय गृह मंत्रालय ने चंडीगढ़ प्रशासन को केन्द्रशासित प्रदेश (यूटी) चंडीगढ़ में दो पहिया वाहन चलाते समय सिख महिलाओं को सुरक्षा कवच (हेलमेट) पहनने से छूट देने के लिए दिल्ली सरकार की अधिसूचना का पालन करने की सलाह दी है।
यह निर्णय सिख समुदाय के प्रतिनिधियों से केंद्रीय गृह मंत्री की मुलाकात के बाद लिया गया है।
दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने 4 जून 1999 को जारी अधिसूचना के माध्यम से दिल्ली मोटर वाहन अधिनियम 1993 के नियम 115 में संशोधन किया, जिसके तहत महिलाओं के लिए, चाहे वे मोटरसाइकिल पर पिछली सीट पर बैठी हों या फिर खुद चला रहीं हों, दोनों ही सूरत में हेलमेट पहनना वैकल्पिक हो गया।
इस नियम को 28 अगस्त 2014 की अधिसूचना के अनुसार संशोधित किया गया था, जिसके तहत “दिल्ली मोटर वाहन नियम 1993 के” उप-नियम 115 में “महिला” शब्द को “सिख महिला” शब्द के रूप में अलग से वर्णित किया जाएगा।