पाक्सो एक्ट के तहत मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट करे : सुप्रीम कोर्ट

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सभी राज्यों के हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश 

नई दिल्ली:  सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बच्चों से जुड़े यौन अपराध मामलों को लेकर सुनवाई के लिए देश के सभी उच्च न्यायालयों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि इस प्रकार के मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में की जाए.  इस संबंध में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों वाले बेंच ने सभी उच्च न्यायालयों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि पॉक्सो एक्ट से जुड़े मामलों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा जल्द से जल्द निपटाने की व्यवस्था की जाए.

अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि ट्रायल कोर्ट पॉक्सो एक्ट के मामलों के मुकदमे के दौरान अनावश्यक तौर पर सुनवाई को स्थगित ना करें . बैंक में शामिल जस्टिस ए एम खानविलकर और जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ में सुनवाई करते हुए कहा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की एक समिति का गठन इस प्रकार के मामलों को देखने के लिए कर सकते हैं. यह समिति पॉक्सो एक्ट से संबंधित मसलों की सुनवाई पर निगरानी रख सकते हैं.

 उल्लेखनीय है कि इस संबंध में मंगलवार को अलख आलोक श्रीवास्तव द्वारा दायर पी आई एल की चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ सुनवाई कर रही थी .

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