भारी पुलिस बल के सहारे प्रतिबंधित क्षेत्र में 16 फ्लैट
व 9 दुकानों को सील किया
गुरूग्राम, 19 मार्च। नगर निगम गुरूग्राम द्वारा आज आयुध डिपो के प्रतिबंधित दायरे में अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के लिए संयुक्त निगमायुक्त-2 अनु को ड्यूटी मजिस्टे्रट नियुक्त किया गया था।
ड्यूटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में नगर निगम गुरूग्राम की टीम ने भारी पुलिस बल के साथ प्रतिबंधित क्षेत्र में 16 फ्लैट तथा 9 दुकानों को सील किया तथा 11 निर्माणाधीन भवनों को तोडऩे की कार्रवाई की। टीम में नगर निगम की इनफोर्समैंट विंग के सहायक अभियंता सत्यवान, राजीव यादव व दलीप सिंह यादव, डीटीपी इनफोर्समैंट मोहन सिंह, कनिष्ठ अभियंता धीरज कुमार, अरूणदीप भारद्वाज एवं भरत, पालम विहार थाना प्रभारी प्रवीण मलिक सहित महिला एवं पुरूष पुलिस बल तैनात था।
उल्लेखनीय है कि आयुध डिपो के प्रतिबंधित क्षेत्र में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नए निर्माणों पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। इन निर्देशों की पालना में नगर निगम गुरूग्राम द्वारा आज अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के लिए संयुक्त निगमायुक्त-2 अनु श्योकंद, जो कि इस क्षेत्र के लिए नोडल अधिकारी भी नियुक्त हैं, उनके नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई की। हालांकि किसी भी प्रकार के विरोध से निपटने के लिए 100 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात रहे। इनमें महिला एवं पुरूष पुलिस कर्मी शामिल थे। पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण ढ़ंग से संपन्न हुई।
नगर निगम गुरूग्राम एवं जिला प्रशासन द्वारा नागरिकों से अपील की गई है कि वे प्रतिबंधित दायरे में किसी प्रकार का निर्माण ना करें और माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों की पालना करें। प्रतिबंधित दायरे में किसी भी प्रकार के नए निर्माण को सहन नहीं किया जाएगा और अगर कोई ऐसा करता है, तो निर्माण को तोडऩे के साथ-साथ संबंधित के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई जाएगी। साथ ही नागरिकों से यह भी अपील है कि वे प्रतिबंधित क्षेत्र में प्लॉट, मकान या दुकानों की खरीद-फरोख्त ना करें।
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