विदेश भेजने वाले सक्रिय, अवैध व अन्य एजेंटो की सूची गुरुग्राम प्रशासन ने की जारी

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– विदेश भेजने वाले एजेंटो के विज्ञापनों में उनका रजिस्ट्रेशन नंबर प्रकाशित करना अनिवार्य

–  लोगों से सावधानी बरतने की अपील, विज्ञापनों के झांसे में आकर ठगाई में ना आएं

गुरुग्राम, 5 फरवरी। पंंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों की पालना में उपायुक्त विनय प्रताप सिंह ने विदेश भेजने संबंधी विज्ञापनों में ऐजेंट अथवा एजेंसी का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना अनिवार्य कर दिया है और कहा है कि ऐसा नही करने वाले प्रकाशकों, समाचार पत्रों, टीवी चैनलों तथा अन्य प्रचार माध्यमों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

 

उच्च न्यायालय के आदेशों का हवाला देते हुए उपायुक्त ने कहा कि विदेश भेजने के नाम पर कई ऐजेंट अथवा एजेंसी, जो पंजीकृत अथवा रजिस्टर्ड नही हैं, लोगों से पैसे ठगते हैं। ऐसे ऐजेंटो अथवा एजेंसियों से आमजन को सावधान व सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ऐसे नकली ऐजेंट अथवा एजेंसी टी वी चैनलों, समाचार पत्रों या अन्य प्रचार माध्यमों में अपना विज्ञापन प्रकाशित करवाते हैं या उसका प्रसारण करवाते हैं, जिससे कि सामान्य जनता के लोग उनके झांसे में आ जाते हैं और अपनी धनराशि तथा अन्य कीमती संपत्ति या गहने इत्यादि गवां बैठते हैं। उसके बाद ही उन्हें आभास होता है कि उनके साथ धोखा हुआ है।

 

ये नकली ऐजेंट दीवारों या वाहनो आदि पर भी इश्तिहार लगाकर अपना प्रचार करते हैं। इन ऐजेंटो के हाथों धोखाधड़ी के मामलों का संज्ञान लेते हुए सरकार ने अब फैसला किया है कि इमिग्रेशन एक्ट-1983 की धारा 11 के अंतर्गत विदेश भेजने वाले ऐजेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर हर विज्ञापन अथवा इश्तिहार पर लिखना अनिवार्य है। इसकी पुष्टि करना विज्ञापन प्रकाशित या प्रसारित करने वाले प्रकाशक अथवा चैनल का दायित्त्व है। उपायुक्त ने बताया कि विज्ञापन का प्रसारण या प्रकाशन करने वाले समाचार पत्र, प्रकाशक या अन्य इलैक्ट्रॉनिक अथवा प्रिंट मीडिया के लिए यह आवश्यक है कि वह विज्ञापन का प्रकाशन या प्रसारण करने से पहले विदेश भेजने का दावा करने वाले ऐजेंट अथवा एजेंसी के बारे में अच्छी तरह से वैरीफाई कर लें और उसके रजिस्ट्रेशन की एक प्रति भी अपने पास रखें, अन्यथा उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। ये हिदायतें दीवारों, वाहनों आदि पर लगाए जाने वाले विज्ञापन प्रकाशित करने वाली ऐजेंसियों पर भी लागू होती हैं।

 

जिला प्रशासन ने आज उच्च न्यायालय की हिदायतों की पालना में सक्रिय, रैक रूटिंग एजेंटो, अन्य रैक रूटिंग एजेंटो तथा अवैध एजेंटो की एक सूची आमजनता की सूचना के लिए जारी की है। इस सूची में हरियाणा प्रदेश के विभिन्न जिलों में कार्यरत 21 रैक रूटिंग एजेंट अथवा एजेंसियां शामिल हैं। इनमें 8 एजेंसियां गुरुग्राम में संचालित हो रही हैं। ये सूचियां तीन प्रकार के एजेंटों अथवा एजेंसियों की हैं। एक सूची में सक्रिय रैक रूटिंग एजेंट्स के नाम, पता व ईमेल पता दिया हुआ है तथा दूसरी सूची सक्रिय के अलावा रैक रूटिंग एजेंटों की है, जिसमें ज्यादातर का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुका है। तीसरी सूची अवैध रूप से काम करने वाले एजेंटो की है। ‘सक्रिय के अलावा’ रैक रूटिंग एजेंटों की सूची में गुरुग्राम से तीन तथा अंबाला से एक एजेंट का नाम शामिल है। गुरुग्राम की अपना बाजार स्थित दुकान नंबर- 218 में स्कॉपलियोस सिक्योरिटी एंड मैनपावर प्राइवेट लिमिटेड, सुखराली के हनुमान मंदिर के निकट स्थित जीतराम कॉम्पलैक्स में ढिल्लों एसोसिएट्स तथा सैक्टर-44 स्थित प्लॉट नंबर-81 के चौथी मंजिल पर संचालित आइफान ग्लोबल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड शामिल हंै।

 

इसी प्रकार, अंबाला जिला के अंबाला कैंट स्थित गुरुद्वारा रोड़ पर एस के इंटरनेशनल नामक एजेंसी का नाम भी शामिल है। ‘सक्रिय’ रैक रूटिंग एजेंटों की सूची में गुरुग्राम की जो तीन एजेंसियां सक्रिय हैं उनमें झाड़सा रोड़, राधा कृष्ण मंंदिर के पास व ब्लैसिंग्स लॉन के पीछे सैक्टर-39 में संचालित स्थित साईमैन कन्सलटेंसी सर्विसिज़, सैक्टर-25ए, डीएलएफ साइबर सिटी फेज-2 स्थित इंफीनिटी टावर-बी, के चौथी मंजिल पर संचालि ल्यूटैक रिसोर्सिज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड तथा गुरुद्वारा रोड़ स्थित आपका बाजार में शॉप नंबर-424,425,426 में संचालित की जा रही स्टॉलियन इंटरनेशनल एचआर सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल है। इस सूची में फरीदाबाद के सैक्टर-41 स्थित ओमेक्स ग्रीन वैली प्लाजा में संचालित की जा रही विज़न रिक्रूटमेंट कंसलटेंटस शामिल है। अवैध रूप से काम कर रहे एजेंटो की सूची में हरियाणा से 13 फर्मों के नाम शामिल किए गए हैं।

इनमें अंबाला कैंट स्थित मैसर्ज एनआरएस मैनेजमेंट सर्विसिज़ प्राइवेट लिमिटेड, 172/सी1 के डायरेक्टर राहुल चौहान , लाखनौर साहब निवासी सीताराम तथा हैप्पी स्कायवे इमिग्रेशन प्राइवेट लि. के नाम शामिल हैं। इसी प्रकार, कुरूक्षेत्र जिला के पिहोवा गांव निवासी सुरजीत सिंह तथा सैक्टर-13 स्थित मैसर्ज हरियाणा हब इंस्टीटयूट के रोहित शर्मा पुत्र श्री रोशनलाल शर्मा(खेड़ी मारकंडा निवासी) के नाम सूची में प्रकाशित हैं। जिला भिवानी के तहसील लौहारू के गांव सुहासड़ा के सुरेन्द्र सिंह तथा बिजेन्द्र सिंह , सोनीपत जिला में पुराने सिविल अस्पताल रोड़ के सामने एसबीआई बैंक के निकट पहली मंजिल पर मैसर्ज ब्राइट करियर प्लेसमेंट सर्विसिज के नाम भी इस सूची में शामिल हैं।

इसी प्रकार, हिसार जिला के तहसील नारनौंद के गांव सुलचानी निवासी हरीश कुमार, करनाल जिला निवासी रोहित शर्मा, महेन्द्रगढ़ जिला के सतनाली स्थित श्यामपुरा निवासी महेन्द्र सिंह पुत्र श्री बनवारी लाल, पंचकूला स्थित क्रोम टूरिस्ट सोल्यूशन, गुरुग्राम के सैक्टर-23ए के मकान नबर-4119 में संचालित की जा रही ड्रीमलाइन वर्कफोर्स प्राइवेट लिमिटेड तथा गोल्फ कोर्स रोड़ डीएलएफ फेज-5 स्थित वन होराइज़न सैंटर के लेवल-18 स्थित मैसर्ज करियर अप कंसल्टेंट इमीग्रेशन एंड रिक्रूटमेंट ऑफिस शामिल है। इनके अलावा हरियाणा से एम एस फरहा जादिन का नाम भी सूची में शामिल है।

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