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चंडीगढ़, 5 सिंतबर- हरियाणा सरकार के हरियाणा राज्य सूचना आयोग ने दो सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए पात्र व्यक्तियों से 4 अक्तूबर, 2017 तक निर्धारित प्रोफार्मा में आवेदन आमंत्रित किए हैं।
हरियाणा प्रशासकीय सुधार विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार राज्य सूचना आयुक्त विधि, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंध, पत्रकारिता, जनसंपर्क माध्यम या प्रशासन और शासन में व्यापक ज्ञान और अनुभव रखने वाला समाज का प्रख्यात व्यक्ति होना चाहिए।
उन्होंने बताया कि राज्य सूचना आयुक्त संसद का सदस्य या किसी राज्य या संघीय क्षेत्र के विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। वह कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा, किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं होगा या किसी कारोबार या व्यवसाय में नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, एक व्यक्ति की राज्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति की एक पूर्व शर्त यह भी होगी कि यदि वह किसी लाभ के पद पर है, किसी व्यवस्या में कार्यरत है या कोई व्यापार कर रहा है तो उसे वह कार्य या व्यवसाय छोडऩा होगा।
उन्होंने बताया कि राज्य सूचना आयुक्त कार्यभार संभालने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, के लिए पद धारण करेगा। यदि वह कोई पेंशन या अन्य सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त कर रहा है तो अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उन्हें वेतन में समायोजित कर लिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि राज्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए इच्छुक और निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाले व्यक्ति निर्धारित प्रोफार्मा में अपना विवरण, प्रधान सचिव, प्रशसकीय सुधार विभाग के कार्यालय कमरा नंबर-53, 8वीं मंजिल, हरियाणा सिविल सचिवालय,
सेक्टर-1 चंडीगढ़ को 4 अक्तूबर, 2017 तक भेज सकते हैं। जो व्यक्ति राज्य सा केंद्र सरकार या किसी अन्य संगठन के अधीन सेवारत है तो उसे अपना ब्यौरा उचित माध्यम से भिजवाना होगा।