हरियाणा के पूर्व डीजीपी राठौर की सुप्रीम कोर्ट में सजा बरक़रार 

Font Size
नई दिल्ली :रुचिका गहरोत्रा मोलेस्टेशन मामले में हरियाणा के पूर्व डीजीपी एस पी एस राठौर की सुप्रीम कोर्ट ने सजा बरक़रार रखी . लेकिन  अदालत  ने उसकी सजा को कम कर दिया और अब वे जेल नहीं  जायेंगे.. श्री राठौर १८ माह जेल में रह चुके हैं इसलिए उनकी सजा यहीं तक सिमित रहेगी.
उल्लेखनीय है कि उनपर वर्ष  १९९० में रुचिका गहरोत्रा १४ वर्षीय नावालिग के साथ मोलेस्टेशन का मामला दर्ज हुआ था. इसमें उन्हें पहले रहत मिल गयी थी लेकिन मीडिया द्वारा इसे उजगार करने पर इसकी जाँच सीबीआई ने की और उन्हें  सजा मिली. उस सजा के खिलाफ श्री राठौर ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी. शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाते हुए उनकी सजा बरक़रार रखा लेकिन सजा की अवधि काम कर दी गयी.  

You cannot copy content of this page