Lok Sabha : सभी चुनाव एक साथ करवाने के लिए ‘एक देश एक चुनाव’ संविधान संशोधन विधेयक पेश

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सुभाष चन्द्र चौधरी/The Public World

नई दिल्ली। देश ने ‘एक राष्‍ट्र, एक चुनाव’ की ओर आज एक और कदम आगे बढ़ा दिया। इससे संबंधित विधेयक लोकसभा में पेश कर दिया गया। इससे संबंधित पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी थी। इसके सुझाव के आधार पर ही केंद्रीय कानून मंत्रालय ने मसौदा तैयार किया था जिस विधायक का स्वरूप देकर आज संसद में विचार के लिए पेश किया गया।

केंद्रीय विधि और न्‍याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संविधान (129वां) संशोधन विधेयक-2024 और केन्‍द्रशासित प्रदेश विधि (संशोधन) विधेयक-2024 सदन में पेश किया। इस विधेयक को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में आरंभ से ही गहरे मतभेद रहे हैं  । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस विषय को लेकर कई बार अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं और उन्होंने देश में राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से एक राष्ट्र एक चुनाव की मजबूती से वकालत की है। दूसरी तरफ प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी सहित लगभग सभी क्षेत्रीय दलों की ओर से इस प्रस्ताव का विरोध किया जाता रहा है। क्षेत्रीय दलों की आशंका है कि एक राष्ट्र एक चुनाव होने पर उन्हें चुनाव में समान अवसर नहीं मिलेगा।

कांग्रेस पार्टी इस प्रस्ताव की पूरी तरह खिलाफ है जबकि देश की राजधानी दिल्ली में सत्ता में बैठी आम आदमी पार्टी तो इस प्रस्ताव का पुरजोर विरोध करती रही है।

एक राष्ट्रएक चुनाव” के इस विचार को एक साथ चुनाव के रूप में भी जाना जाता हैजो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों को एक ही साथ कराने का प्रस्ताव प्रस्तुत करता है। इससे मतदाता अपने निर्वाचन क्षेत्रों में एक ही दिन सरकार के दोनों स्तरों के लिए अपने मत डाल सकेंगेहालाँकि देश भर में मतदान कई चरणों में कराया सकता है। इन चुनावी समय-सीमाओं को एक साथ जोड़ने के दृष्टिकोण का उद्देश्य चुनावों के लिए किए जाने वाले प्रबंध से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करना, इसमें लगने वाले खर्च को घटाना और लगातार चुनावों के कारण कामकाज में होने वाले व्यवधानों को कम करना है।

भारत में एक साथ चुनाव कराने के संबंध में उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट को 2024 में जारी किया गया था। रिपोर्ट ने एक साथ चुनाव के दृष्टिकोण को लागू करने के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान की। इसकी सिफारिशों को 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकार किया गयाजो चुनाव सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस प्रक्रिया के समर्थकों का तर्क है कि इस तरह की प्रणाली प्रशासनिक दक्षता को बढ़ा सकती हैचुनाव संबंधी खर्चों को कम कर सकती है और नीति संबंधी निरंतरता को बढ़ावा दे सकती है। भारत में शासन को सुव्यवस्थित करने और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को उसके अनुकूल बनाने करने की आकांक्षाओं को देखते हुए “एक राष्ट्रएक चुनाव” की अवधारणा एक महत्वपूर्ण सुधार के रूप में उभरी है जिसके लिए गहन विचार-विमर्श और आम सहमति की आवश्यकता है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

एक साथ चुनाव कराने की अवधारणा भारत में नयी नहीं है। संविधान को अंगीकार किए जाने के बाद, 1951 से 1967 तक लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ आयोजित किए गए थे। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के पहले आम चुनाव 1951-52 में एक साथ आयोजित किए गए थे। यह परंपरा इसके बाद 1957, 1962 और 1967 के तीन आम चुनावों के लिए भी जारी रही।

हालाँकिकुछ राज्य विधानसभाओं के समय से पहले भंग होने के कारण 1968 और 1969 में एक साथ चुनाव कराने में बाधा आई थी। चौथी लोकसभा भी 1970 में समय से पहले भंग कर दी गई थी, फिर 1971 में नए चुनाव हुए। पहलीदूसरी और तीसरी लोकसभा ने पांच वर्षों का अपना कार्यकाल पूरा किया। जबकिआपातकाल की घोषणा के कारण पांचवीं लोकसभा का कार्यकाल अनुच्छेद 352 के तहत 1977 तक बढ़ा दिया गया था। इसके बाद कुछ ही, केवल आठवीं, दसवीं, चौदहवीं और पंद्रहवीं लोकसभाएं अपना पांच वर्षों का पूर्ण कार्यकाल पूरा कर सकीं। जबकि छठीसातवींनौवींग्यारहवींबारहवीं और तेरहवीं सहित अन्य लोकसभाओं को समय से पहले भंग कर दिया गया।

पिछले कुछ वर्षों में राज्य विधानसभाओं को भी इसी तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ा है। विधानसभाओं को समय से पहले भंग किया जाना और कार्यकाल विस्तार बार-बार आने वाली चुनौतियां बन गए हैं। इन घटनाक्रमों ने एक साथ चुनाव के चक्र को अत्यंत बाधित कियाजिसके कारण देश भर में चुनावी कार्यक्रमों में बदलाव का मौजूदा स्वरूप सामने आया है।

एक साथ चुनाव कराने के संबंध में उच्च स्तरीय समिति

भारत सरकार ने सितंबर 2023 को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक साथ चुनाव कराने पर उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। इसका प्राथमिक उद्देश्य यह पता लगाना था कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराना कितना उचित होगा। समिति ने इस मुद्दे पर व्यापक स्तर पर सार्वजनिक और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं मांगीं और इस प्रस्तावित चुनावी सुधार से जुड़े संभावित लाभों और इसकी चुनौतियों का विश्लेषण करने के लिए विशेषज्ञों से परामर्श किया। यह रिपोर्ट समिति के निष्कर्षोंसंवैधानिक संशोधनों के लिए इसकी सिफारिशों और शासनसंसाधनों तथा जन-मानस पर एक साथ चुनाव के अपेक्षित प्रभाव का विस्तृत अवलोकन प्रस्तुत करती है।

मुख्य निष्कर्ष:

  1. जनता की प्रतिक्रिया: समिति को 21,500 से अधिक प्रतिक्रियाएँ प्राप्त हुईंजिनमें से 80% एक साथ चुनाव कराने के पक्ष में थीं। प्रतिक्रियाएँ देश के सभी कोनों से आईंजिनमें लक्षद्वीपअंडमान और निकोबारनागालैंडदादरा और नगर हवेली शामिल हैं। सबसे अधिक प्रतिक्रियाएँ तमिलनाडुमहाराष्ट्रकर्नाटककेरलपश्चिम बंगालगुजरात और उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुईं।
  1. राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएँ: 47 राजनीतिक दलों ने इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत किए। इनमें से 32 दलों ने संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग और सामाजिक सद्भाव जैसे लाभों का हवाला देते हुए एक साथ चुनाव कराने का समर्थन किया। 15 दलों ने संभावित लोकतंत्र विरोधी प्रभावों और क्षेत्रीय दलों के हाशिए पर जाने से जुड़ी चिंताएं व्यक्त कीं।
  1. विशेषज्ञ परामर्श: समिति ने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीशोंपूर्व चुनाव आयुक्तों और विधि विशेषज्ञों से परामर्श किया। इनमें से अधिकाधिक लोगों ने एक साथ चुनाव कराने की अवधारणा का समर्थन किया और बार-बार चुनाव कराने से संसाधनों की बर्बादी तथा सामाजिक-आर्थिक बाधाओं पर ज़ोर दिया।
  1. आर्थिक प्रभाव: सीआईआईफिक्की और एसोचैम जैसे व्यापारिक संगठनों ने प्रस्ताव का समर्थन किया। उन्होंने बार-बार चुनाव से जुड़ी समस्याओं और खर्च में कमी लाकर आर्थिक स्थिरता पर इसके सकारात्मक प्रभाव को उजागर किया।
  2.  कानूनी और संवैधानिक विश्लेषण: समिति ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82ए और 324ए में संशोधन का प्रस्ताव रखा हैताकि लोकसभाराज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के लिए एक साथ चुनाव कराए जा सकें।
  1. कार्यान्वयन के लिए चरणबद्ध दृष्टिकोण: समिति ने एक साथ चुनाव की व्यवस्था दो चरणों में लागू करने की सिफारिश की है:

o       चरण 1: लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराना।

o       चरण 2: लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों के 100 दिनों के भीतर नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव एक साथ कराना।

  1. मतदाता सूची और इलेक्ट्रॉनिक मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) एक साथ बनाने की प्रक्रिया: समिति ने राज्य चुनाव आयोगों द्वारा मतदाता सूची तैयार करने में उनकी अक्षमताओं को उजागर किया और सरकार के सभी तीन स्तरों के लिए एकल मतदाता सूची और एकल ईपीआईसी बनाने की सिफारिश की। इससे दोहराव और त्रुटियों में कमी आएगीमतदाता अधिकारों की रक्षा होगी।
  1. बार-बार चुनाव के बारे में जन-भावना: जनता की प्रतिक्रियाओं से बार-बार चुनाव के नकारात्मक प्रभावोंजैसे मतदाताओं में थकावट और शासन में व्यवधानके बारे में उनकी महत्वपूर्ण चिंताओं का संकेत मिला। एक साथ चुनाव होने से इनमें कमी आने की उम्मीद है।

विभिन्न लोक सभाओं की प्रमुख उपलब्धियों की समय-सीमा

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एक साथ चुनाव कराने का औचित्य

पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक साथ चुनाव कराने संबंधी उच्च स्तरीय समिति द्वारा जारी रिपोर्ट के निष्कर्षों पर आधारित निम्नांकित बिंदु द्रष्टव्य हैं:

  1. शासन में निरंतरता को बढ़ावा: देश के विभिन्न भागों में चल रहे चुनावों के कारणराजनीतिक दलउनके नेताविधायक तथा राज्य और केंद्र सरकारें अक्सर शासन को प्राथमिकता देने के बजाय आगामी चुनावों की तैयारी पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। एक साथ चुनाव कराने से सरकार का ध्यान विकासात्मक गतिविधियों और जन कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नीतियों के कार्यान्वयन पर केंद्रित होगा।
  1. नीतिगत निर्णय लेने में देर नहीं होगी: चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता के कार्यान्वयन से नियमित प्रशासनिक गतिविधियाँ और विकास संबंधी पहल बाधित होती हैं। यह व्यवधान न केवल महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति में बाधा डालता हैबल्कि शासन संबंधी अनिश्चितता को भी जन्म देता है। एक साथ चुनाव कराने से आचार संहिता के लंबे समय तक लागू होने की संभावना कम होगीजिससे नीतिगत निर्णय लेने में देर नहीं होगी और शासन में निरंतरता संभव होगी।
  1. संसाधनों को कहीं और इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा: चुनाव ड्यूटी के लिए बड़ी संख्या में कर्मियों की तैनाती,  जैसे कि मतदान अधिकारी और सरकारी अधिकारियों को  उनकी मूल जिम्मेदारियों से हटाकर चुनाव कार्यों में लगाना संसाधनों के उपयोग के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। एक साथ चुनाव आयोजित होने सेबार-बार तैनाती की आवश्यकता कम हो जाएगीजिससे सरकारी अधिकारी और सरकारी संस्थाएं चुनाव-संबंधी कार्यों के बजाय अपनी प्राथमिक भूमिकाओं पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेंगे।
  1. क्षेत्रीय दलों की प्रासंगिकता बनी रहेगी: एक साथ चुनाव कराने से क्षेत्रीय दलों की भूमिका कम नहीं होती। वास्तव मेंयह चुनावों के दौरान उनकी अधिक स्थानीयकृत और केंद्रित भूमिका को प्रोत्साहित करता है। इससे क्षेत्रीय दल अपनी अहम चिंताओं और आकांक्षाओं को उजागर कर पाते हैं। यह व्यवस्था एक ऐसा राजनीतिक माहौल बनाती है जिसमें स्थानीय मुद्दे राष्ट्रीय चुनाव अभियानों से प्रभावित नहीं होतेइस प्रकार क्षेत्रीय मुद्दों को उठाने वालों की प्रासंगिकता बनी रहती है।
  1. राजनीतिक अवसरों में वृद्धि: एक साथ चुनाव कराने से राजनीतिक दलों में अवसरों और जिम्मेदारियों का न्यायोचित तरीके से आवंटन होता है। वर्तमान मेंकिसी पार्टी के भीतर कुछ नेताओं का चुनावी परिदृश्य पर हावी होनाकई स्तरों पर चुनाव लड़ना और प्रमुख पदों पर एकाधिकार असामान्य नहीं है। एक साथ चुनाव के परिदृश्य मेंविभिन्न दलों का प्रतिनिधित्व करने वाले राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच विविधता और समावेशिता की अधिक गुंजाइश होती हैजिससे नेताओं की एक विस्तृत श्रृंखला उभर कर सामने आती है जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अहम योगदान देती है।
  1. शासन पर ध्यान: देश भर में चल रहे चुनावों का चल रहा चक्र सुशासन से ध्यान भटकाता है। राजनीतिक दल अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए चुनाव-संबंधी गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैंजिससे विकास और आवश्यक शासन के लिए कम समय बचता है। एक साथ चुनाव पार्टियों को मतदाताओं की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने प्रयासों को समर्पित करने की अनुमति देते हैंजिससे संघर्ष और आक्रामक प्रचार की घटनाओं में कमी आती है।
  1. वित्तीय बोझ में कमी: एक साथ चुनाव कराने से कई चुनाव चक्रों से जुड़े वित्तीय खर्च में काफी कमी आ सकती है। यह मॉडल प्रत्येक व्यक्तिगत चुनाव के लिए मानव-शक्तिउपकरणों और सुरक्षा संबंधी संसाधनों की तैनाती से संबंधित व्यय को घटाता है। इससे होने वाले आर्थिक लाभों में संसाधनों का अधिक कुशल आवंटन और बेहतर राजकोषीय प्रबंधन शामिल हैंजो आर्थिक विकास और निवेशकों के विश्वास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देता है।

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