डीसी ने चुनाव प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों को गंभीरता से ड्यूटी करने की दी हिदायत

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–  निर्वाचन अधिकारी निशांत कुमार यादव ने लघु सचिवालय में एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग से जुड़े अधिकारियों के साथ की बैठक

गुरुग्राम, 11 सितंबर। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी निशांत कुमार यादव ने कहा कि चुनाव की प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से संपन्न करवाना हम सबकी जिम्मेवारी है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रक्रिया से जुड़े सभी कार्यों को लेकर स्पष्ट नियम जारी किए है। ऐसे में चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होने तक सभी को अपनी ड्यूटी का गंभीरता से निवर्हन करना चाहिए। उन्होंने यह बात बुधवार की शाम लघु सचिवालय स्थित कांफ्रेंस हॉल में व्यय निगरानी से जुड़े अधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए कही।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नामांकन के साथ ही प्रत्येक उम्मीदवार का एक शैडो रजिस्टर बनाया जाता है। साथ ही एक फोल्डर ऑफ एविडेंस भी तैयार किया जाता है। वीवीटी की रिपोर्ट के आधार पर शैडो रजिस्टर व फोल्डर ऑफ एविडेंस में एंट्री दर्ज की जाती है। जिसका बाद में उम्मीदवार के रजिस्टर के साथ मिलान किया जाता है। उन्होंने बताया कि सभी एफएसटी, वीवीटी, एसएसटी, एकाउंटिंग टीम आदि आपसी तालमेल से इस प्रक्रिया में नियमानुसार कार्यवाही करें। उन्होंने यह भी कहा कि यह हम सब के लिए गर्व का विषय भी है कि लोकतंत्र में चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने की जिम्मेवारी हमें मिली है।  गुरुग्राम जिला में व्यय की निगरानी के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग ने दो व्यय पर्यवेक्षक नामत: कुंदन यादव व श्रवण कुमार बंसल भी नियुक्त किए हैं जोकि समय-समय पर इस प्रक्रिया का अवलोकन भी करेंगे।

नगर निगम, गुरुग्राम के संयुक्त आयुक्त एवं व्यय प्रक्रिया के नोडल अधिकारी अखिलेश यादव ने पीपीटी के माध्यम से विस्तार व्यय निगरानी के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चुनाव खर्च के लिए सभी उम्मीदवारों को अलग से बैंक में खाता खुलवाना पड़ता है।

चुनाव से जुड़े सभी प्रकार के खर्च का भुगतान इसी खाते से किया जाता है। उन्होंने बताया कि कोई भी उम्मीदवार 10 हजार से अधिक खर्च का भुगतान इस खाते के माध्यम से चेक, ड्राफ्ट या ऑनलाइन ट्रांसफर के माध्यम से करेगा। इसी तरह 10 हजार से अधिक का चंदा प्राप्त करने में भी यही प्रक्रिया दोहराई जाएगी। चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने के 30 दिन के भीतर सभी उम्मीदवारों को अपने खर्च का विवरण भी जमा कराना होता है।

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