नगर निगम गुरुग्राम ने सेक्टर-37 डी स्थित रामप्रथा सोसायटी का किया चालान

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– ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 की पालना नहीं करने पर रामप्रस्था ईडब्ल्यूएस विस्टा अपार्टमैंट पर लगा 25 हजार रु. का जुर्माना

गुरुग्राम, 5 जुलाई। ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 के तहत बल्क वेस्ट जनरेटर द्वारा अपने परिसर में ही कचरे का निष्पादन खुद ही करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने की सूरत में संबंधित बल्क वेस्ट जनरेटर पर 25 हजार रूपए का जुर्माना लगाने के साथ ही अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

इसी कड़ी में शुक्रवार को सेक्टर-37 डी स्थित रामप्रस्था ईडब्ल्यूएस विस्टा अपार्टमैंट पर 25 हजार रूपए का जुर्माना लगाया गया है। नगर निगम गुरुग्राम के जोन-1 क्षेत्र की स्वच्छता टीम ने यह जुर्माना किया है। सफाई निरीक्षक बलजीत कुमार व उनकी टीम शुक्रवार को क्षेत्र में सफाई व्यवस्था व कचरा प्रबंधन का निरीक्षण करते हुए सेक्टर-37डी स्थित रामप्रस्था ईडब्ल्यूएस विस्टा अपार्टमैंट में पहुंची। यहां पर ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 के तहत निर्धारित की गई जिम्मेदारियों का पालन सोसायटी प्रबंधन द्वारा नहीं किया जा रहा था। टीम ने निरीक्षण के दौरान नियमों की पालना ना करने के मामले में सोसायटी प्रबंधन का 25 हजार रूपए का चालान किया तथा उन्हें नियमों की पालना सुनिश्चित करने की हिदायत दी।

उल्लेखनीय है कि ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 के तहत बल्क वेस्ट जनरेटरों को अपने यहां से निकलने वाले कचरे का निष्पादन खुद ही अपने परिसर में करना अनिवार्य है। इसके तहत गीले, सूखे व घरेलू हानिकारक कचरे को अलग-अलग करके उसका सही ढंग से निष्पादन किया जाना चाहिए। नगर निगम गुरुग्राम द्वारा बल्क वेस्ट जनरेटरों के लिए एक पंजीकरण पोर्टल भी बनाया हुआ है, जिस पर पंजीकरण करने के लिए विभिन्न माध्यमों से उन्हें सूचित किया गया है। इसके साथ ही कचरा निष्पादन में सहायता के लिए एक्सपर्ट एजेंसियों का एंपैनलमैंट भी किया गया है। एक अनुमान के अनुसार गुरुग्राम में प्रतिदिन निकलने वाले कुल कचरे का 50 से 55 प्रतिशत कचरा बल्क वेस्ट जनरेटरों का होता है। उनके द्वारा नियमों के तहत कचरा प्रबंधन ना करने के कारण कचरा प्रबंधन की समस्या होती है। सभी बल्क वेस्ट जनरेटर अपने कचरे का प्रबंधन स्वयं के स्तर पर करें, ताकि गुरुग्राम को स्वच्छ, सुंदर व बेहतर शहर बनाया जा सके।

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