- वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा गुरूग्राम सहित पूरे दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में जीआरएपी का तीसरा चरण किया गया है लागू
- आयोग द्वारा प्रदूषण बढ़ाने वाली कई प्रकार की गतिविधियों पर लगाई गई है पूर्णतया रोक
गुरूग्राम, 15 जनवरी। नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त डा. नरहरि सिंह बांगड़ ने गुरूग्राम के नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि वे ग्रेडिड रैस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) नियमों की गंभीरता से पालना करें तथा कोई भी ऐसी गतिविधि ना करें, जिससे प्रदूषण का स्तर बढ़े। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा गुरूग्राम सहित पूरे दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में जीआरएपी का तीसरा चरण लागू कर दिया गया है, जिसमें प्रदूषण बढ़ाने वाली कई प्रकार की गतिविधियों पर पूर्णतया रोक लगा दी गई है।
निगमायुक्त ने कहा कि जीआरएपी के तीसरे चरण में लागू प्रतिबंधों के अनुसार कुछ परियोजनाओं को छोडक़र अन्य सभी निर्माण एवं तोडफ़ोड़ से संबंधित गतिविधियों पर रोक लगाई गई है। जिन परियोजनाओं को छूट दी गई है, उनमें रेलवे, मैट्रो, एयरपोर्ट व इंटर स्टेट बस टर्मिनल, नेशनल सिक्योरिटी, डिफैंस, अस्पताल, हाईवे, रोड़, फ्लाईओवर, पावर ट्रांसमिशन, सेनीटेशन प्रोजैक्ट जैसे सीवरेेज व वाटर ट्रीटमैंट प्लांट आदि शामिल हैं। इन परियोजनाओं में भी सीएंडडी वेस्ट मैनेजमैंट नियमों तथा डस्ट कंट्रोल नोम्र्स की पालना अनिवार्य है। इनके अलावा, अन्य सभी निर्माण एवं तोडफ़ोड़ गतिविधियों पर रोक है तथा अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार की गतिविधियां करता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि ग्रेडिड रैस्पांस एक्शन प्लान के तहत मलबा व कचरा डंपिंग, बिना ढक़े निर्माण साम्रगी, मलबा व कचरा ट्रांसपोर्टेंशन, किसी भी प्रकार के कचरे में आग जलाने तथा तंदूर में कोयला व लकड़ी के उपयोग पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाया गया है। सभी नागरिक यह सुनिश्चित करें कि वे प्रतिबंधित गतिविधियां ना करें तथा अगर कोई दूसरा व्यक्ति इस प्रकार की गतिविधियां करता है, तो उसे रोकें व उसके बारे में नगर निगम गुरूग्राम को सूचित करें। नियमों की अवहेलना करने वालों पर निगरानी बनाई हुई है तथा उन पर नियमानुसार जुर्माना भी लगाया जा रहा है।
निगमायुक्त ने बताया कि नगर निगम गुरूग्राम द्वारा जीआरएपी नियमों की अवहेलना करने वाले 434 उल्लंघनकर्ताओं के चालान करते हुए उन पर 71 लाख 50 हजार रूपए का जुर्माना लगाया गया है। इनमें पर्यावरणीय नियमों की अवहेलना करके निर्माण के मामले में 99, अवैध सीएंडडी डंपिंग के मामले में 48, प्रतिबंध के बावजूद निर्माण के मामले में 58, कचरे में आग लगाने के मामले में 22, ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 की पालना नहीं करने के मामले में 194, कोयला जलाने के मामले में 13 उल्लघंनकर्ताओं के चालान शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि नगर निगम गुरूग्राम द्वारा जीआरएपी नियमों की पालना गंभीरता से की जा रही है। इसके तहत मुख्य सडक़ों की सफाई मैकेनाईज्ड हो रही है। इसके लिए 13 स्वीपिंग मशीनें कार्य कर रही हैं। इसके अलावा, सडक़ों व पेड़ों पर शोधित पानी का छिडक़ाव किया जा रहा है, ताकि धूल ना उड़े। इसके लिए 25 वाटर टैंकर तथा 3 एंटी स्मॉग गन कार्य कर रही हैं।