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चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने वर्ष 2024 के लिए सरकारी छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर दिया है। इस वर्ष रविवार और शनिवार के साप्ताहिक अवकाश कल 104 दिन जबकि 21 पर्व और त्योहार के लिए अवकाश घोषित किए गए हैं।
9 ऐसे पर्व त्यौहार होंगे जो साप्ताहिक अवकाश के दिन पढ़ने के कारण उसकी छुट्टियां अलग से नहीं मिलेगी।
सरकार ने शेड्यूल 2 में 14 ऐसी छुट्टियों को प्रतिबंधित अवकाश की श्रेणी में रखा है जिनमें से सभी सरकारी कर्मी केवल तीन अवकाश लेने के लिए अधिकृत होंगे।
हरियाणा सरकार ने शेड्यूल 3 में 52 रविवार और 18 पर्व त्यौहार की छुट्टियां शामिल की हैं। ये छुट्टियां ज्यूडिशल कोर्ट्स में कार्यरत लोगों के लिए नहीं मिलेंगी।
शेड्यूल 4 मैं भी 14 विशेष दिवस के रूप में शामिल किए गए हैं लेकिन इन दिवसों में सरकारी अवकाश नहीं होंगे।