हत्या के मामले में 4 आरोपियों को आजीवन कारावास

Font Size

गुडग़ांव, 9 नवम्बर : संपत्ति विवाद हुई हत्या के मामले सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तरुण सिंघल की अदालत ने पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर 4 आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 60-60 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में शामिल 2 आरोपियों को अदालत ने भगौड़ा भी घोषित किया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार खेडक़ीदौला क्षेत्र की महिला पूजा ने खेडक़ीदौला पुलिस थाना में 22 मई 2021 को शिकायत दर्ज कराई थी कि उसका पति हरगोविंद व उसका दोस्त संदीप गाड़ी से जा रहे थे तो एक अन्य गाड़ी ने इनका रास्ता रोककर इन दोनों के साथ मारपीट की थी, जिससे वे गंभीर रुप से घायल हो गए। जिन्हें उपचार हेतू अस्पताल में दाखिल किया हुआ है। आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी और उनके पास हथियार भी थे।

उपचाराधीन हरगोविंद की उपचार के दौरान मारपीट से लगी चोटों के कारण मौंत हो गई थी। पुलिस ने आरोपियों राहुल, प्रमोद, मनोज, राहुल, अमित व मुकेश के खिलाफ भादंस की धारा 147, 148, 149, 323, 325, 341, 302 व 506 के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की अदालत में सुनवाई हुई।

अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो सबूत व गवाह पेश किए, उनसे आरोपियों पर लगे आरोप सिद्ध होते हुए अदालत ने राहुल, प्रमोद, मनोज व राहुल को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 60-60 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी अमित व मुकेश फरार चल रहे थे। इन दोनों आरोपियों को अदालत ने भगौड़ा घोषित किया हुआ है।

You cannot copy content of this page