डीटीएच सेवाओं के संचालन के लिए नया दिशा निर्देश जारी

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भारत में डीटीएच सेवाओं के लिए ‘लाइसेंस शुल्क’, ‘प्लेटफार्म सेवाएं’ और ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर की साझेदारी’ को लेकर संचालन संबंधी दिशानिर्देश

नई दिल्ली :  30 दिसंबर, 2020 को जारी संशोधित डीटीएच दिशानिर्देशों की अगली कड़ी में, मंत्रालय ने भारत में डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) सेवाओं के लिए संचालन संबंधी दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये दिशानिर्देश लाइसेंस शुल्क के भुगतान, प्लेटफॉर्म सेवाओं (पीएस) चैनलों और डीटीएच ऑपरेटरों द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर को साझा करने के संबंध में संचालनात्मक प्रणाली प्रदान करते हैं।

 

डीटीएच ऑपरेटरों द्वारा लाइसेंस शुल्क के भुगतान के संबंध में, दिशानिर्देश इसके त्रैमासिक भुगतान के लिए कार्यक्रम निर्धारित करते हैं।

प्लेटफार्म सेवा (पीएस) चैनलों के संबंध में, दिशानिर्देश ‘प्लेटफार्म सेवाओं’ की परिभाषा प्रदान करते हैं और प्लेटफार्म सेवाओं को चलाने में डीटीएच ऑपरेटरों के लिए मानदंड निर्धारित करते हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

 

प्रति ऑपरेटर अनुमत पीएस चैनलों की कुल संख्या को कुल चैनल कैरेज क्षमता के 5 प्रतिशत तक सीमित किया जाना है।

सभी पीएस को लीनियर चैनलों से अलग करने के लिए ‘प्लेटफार्म सेवाओं’ के रूप में एक कैप्शन रखना होगा।

पीएस की सामग्री प्लेटफॉर्म के लिए अनन्य होनी चाहिए और किसी अन्य वितरण प्लेटफॉर्म ऑपरेटर के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से साझा नहीं की जानी चाहिए।

सभी पीएस चैनलों को उनके अधिकतम खुदरा मूल्य के साथ इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड (ईपीजी) में ‘प्लेटफॉर्म सर्विसेज’ की संरचना के तहत एक साथ रखा जाएगा और ट्राई के प्रभावी आदेशों/निर्देशों/विनियमों के अनुसार पीएस के एक्टिवेशन/डी-एक्टिवेशन के विकल्प के साथ रखा जाएगा।

डीटीएच ऑपरेटर द्वारा बुनियादी ढांचे को साझा करने के संबंध में, संचालन संबंधी दिशानिर्देश वह ढांचा प्रदान करते हैं, जिसमें साझाकरण को विनियमित किया जा सकता है, जवाबदेही और अनुपालन के लिए प्रक्रियाओं को निर्धारित किया जा सकता है और साझा करने वाले पक्षों की व्यक्तिगत जिम्मेदारियों को परिभाषित किया जा सकता है।

 

संचालन संबंधी ये दिशानिर्देश आदेश जारी होने की तारीख यानी 16 सितंबर, 2022 से लागू हो गए हैं।

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