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नई दिल्ली ; दरअसल चुनाव में मुफ्त की योजनाओं की घोषणाएं करने को लेकर दायर एक अहम याचिका आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस एन वी रमना ने चुनाव आयोग का हलफनामा मीडिया में प्रकाशित होने पर नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि क्या हम अखबार में हलफनामा पढ़ें. याचिकाकर्ता के वकील विकास सिंह ने एक पुराने फैसले का हवाला दिया और कहा कि मुफ्त की योजनाओं की घोषणा रोकना चुनाव आयोग का कर्तव्य है.
याचिकाकर्ता के वकील विकास सिंह ने कहा कि राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द करने की व्यवस्था बननी चाहिए. वहीं, इस पर सीजेआई ने कहा कि हम कानून नहीं बना सकते हैं.
याचिकाकर्ता के वकील विकास सिंह ने दलील देते हुए कहा कि यहां सरकार भी है और वो कानून बना सकती है.