नियम -134 ए 10 प्रतिशत सीट समाप्त करने पर क्या बोले सीएम मनोहर लाल ?

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गुरुग्राम, 1 अप्रैल : मुख्यमंत्री मनोहर ने कहा कि नियम 134 ए नियम में निर्धन परिवारों के बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूलों में 10 प्रतिशत सीटों का प्रावधान था जबकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम में इन बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटों का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि अब शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत निर्धन परिवारों के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में 10 प्रतिशत की बजाय 25 प्रतिशत सीटों पर दाखिला हो सकेगा।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज गुरुग्राम में मीडिया से रूबरू हो रहे थे। जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल से यह पूछा गया कि पंजाब सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ाने पर रोक लगा दी है ,क्या हरियाणा में भी इस तरह के आदेश प्राइवेट स्कूलों को दिए जाएंगे। इसके जवाब में श्री मनोहर लाल ने कहा कि हर वर्ष प्राइवेट स्कूलों को फीस के बारे मे फार्म -6 भरकर शिक्षा विभाग में जमा करवाना होता है और अभी तक शिक्षा विभाग को फीस बढ़ोतरी के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त नही हुआ है।

गुरूग्राम में पुराने डीजल ऑटो रिक्शा को बदलकर उनके स्थान पर इलैक्ट्रिक ऑटो लाने के लिए लागू किए जा रहे ‘परिवर्तन‘ योजना के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि इस योजना के तहत पुराने डीजल ऑटो को बदलने के लिए एक अप्रैल तक की समय सीमा निर्धारित की गई थी। अभी तक 150 ऑटो मालिकों ने इस योजना का लाभ उठाया है। अब एनजीटी के आदेश अनुसार 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल ऑटो और 15 साल से पुराने पैट्रोल ऑटो को सड़कों से हटाने के नियम को लागू किया जाएगा।

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