नया ड्राईविंग लाईसेंस बनवाने तथा रिन्यू करवाने के लिए फर्स्ट एड ट्रेनिंग की गई अनिवार्य

Font Size

first aid training for driving licence

first aid training for driving licenceगुरुग्राम:(first aid training for driving licence) हरियाणा के परिवहन आयुक्त के आदेशानुसार अब नया ड्राईविंग लाईसेंस बनवाने या रिन्यु करवाने के लिए फर्स्ट ऐड टेªनिंग लेनी अनिवार्य कर दी गई है। इन आदेशों को अमलीजामा पहनाते हुए आज गुरूग्राम के उपायुक्त एवं डिस्ट्रिक्ट सैंट जोन एंबुलेंस गुरूग्राम के पै्रजीडेंट निशांत कुमार यादव ने संबंधित अधिकारियों को आदेश जारी किए हैं।

जारी आदेशों में उन्होंने सभी वाहनों जैसे भारी, हल्के तथा कॉमर्शियल आदि ड्राईविंग लाईसेंस के लिए फर्स्ट ऐड टेªनिंग अनिवार्य की है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए यह टैªनिंग सैंट जोन एंबुलेंस द्वारा ऑनलाईन माध्यम से दी जा रही है। ड्राईविंग लाईसेंस के पंजीकरण से लेकर ऑनलाईन प्रशिक्षण कार्यक्रम और प्रशिक्षण प्रमाण पत्र तक की प्रकिया पोर्टल https://haryanaredcross.in/ के माध्यम से ऑनलाईन पूरी की जा रही है।

ये आदेश सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं। उपायुक्त श्री यादव ने सभी जिलावासियों से अपील की है कि वे अपना ड्राईविंग लाईसेंस बनवाने या उसको रिन्यु करवाने से पहले बेसिक रोड़ सेफटी तथा फर्स्ट ऐड टेªनिंग अवश्य प्राप्त करें।

 

first aid training for driving licence first aid training for driving licence 

Table of Contents

You cannot copy content of this page