corona cases in india
गुरुग्राम: हरियाणा में कोविड-19 संक्रमण में हुई बेतहाशा वृद्धि और नए वेरिएंट और ओमिक्रोन के नए मामले बढ़ने के कारण प्रदेश सरकार ने 5 जनवरी को लागू किए गए प्रतिबंधों को आगामी 19 जनवरी तक जारी रखने की घोषणा की है। हरियाणा डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन एवं मुख्य सचिव की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि प्रदेश में सभी प्रकार की पब्लिक मीटिंग, धरना, प्रदर्शन और रैली के आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा।
डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने 10 जनवरी की देर शाम जारी आदेश में अत्यधिक प्रतिबंधित शहर ग्रुप ए में अब हरियाणा के और 8 जिले को शामिल कर दिया है। इनमें हिसार, रेवाड़ी, सिरसा ,जींद ,फतेहाबाद ,महेंद्रगढ़ ,कैथल और भिवानी के नाम शामिल हैं । इन जिले में भी कोरोना संक्रमण तेज गति से फैलने लगा है। इन शहरों पर भी 5 जनवरी को लगाए गए अधिकतम प्रतिबंध लागू रहेंगे।
हरियाणा में सोमवार को 24 घंटे के दौरान कोरोना के 5736 नए मामले सामने आए प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण की रफ्तार 5.34% की दर की सीमा में पहुंच गई है।
उल्लेखनीय है कि डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने गत 5 जनवरी को प्रदेश के 5 जिले को ग्रुप ए में रखा था। इनमें गुरुग्राम फरीदाबाद सोनीपत अंबाला और पंचकूला शामिल थे। जिले में सभी प्रकार के शिक्षण संस्थान पूरी तरह बंद करने का आदेश जारी किया गया था। दुकानों, बाजार और मॉल को शाम 6:00 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई थी। यह प्रतिबंध अब ग्रुप ए शहर में शामिल नए 8 जिले पर भी लागू रहेगा।
दूसरी तरफ डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने संक्रमण की तेज होती रफ्तार को देखते हुए प्रतिबंध को और सख्त करते हुए पूरे प्रदेश में सभी प्रकार की रैलियों, धरना, प्रदर्शन और पब्लिक मीटिंग के आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा बिजनेस टू बिजनेस मीट एवं अन्य आयोजन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।
कोविड-19 टो कॉल के पालन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। प्रदेश में नो मास्क नो सर्विस का आदेश भी जारी किया गया है। उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर ₹500 का जुर्माना जबकि ऐसे संस्थानों पर ₹5000 तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है।
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