फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर सरपंच बनने का मामला
अदालत के आदेश पर हुआ मामला दर्ज, पुलिस जांच में जुटी
यूनुस अलवी
मेवात :पुन्हाना उपमंडल के गाँव झारपुरी के सरपंच द्वारा शेक्षिक योग्यता के फर्जी दस्तावेज लगाकर सरपंच पद का चुनाव जीतने के आरोप के चलते पुन्हाना पुलिस ने अदालत के आदेश पर सरपंच के खिलाफ भा.द.स.की धारा 420 ,467,468 ,471 के तहत मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है।
पुन्हाना थाना प्रभारी रामकृष्ण बागड़ी ने बताया कि मोबाइल कोर्ट फिरोजपुर झिरका के न्यायाधीश के आदेशों पर झारपुरी निवासी समीना पत्नी अकरम की शिकायत पर दर्ज किया है। शिकायत करता शमीना झारपुरी निवासी है जिसने आरोपी सरपंच जफरू के खिलाफ 17 जनवरी 2016 को गाँव पंचायत के चुनावों में सरपंच का चुनाव लड़ा था और चुनाव हार गयी थी। शमीना का कहना है कि सरपंच पद के लिए पुरुष के लिए 10वीं पास की योग्यता होना अनिवार्य था, जबकि सरपंच जफरू जी.एस.एस स्कूल पिनगवां से 1993 में आठवीं कक्षा में फेल हो गया था।
शबीना का आरोप है कि फजरू ने फर्जी तरीके से सरपंच पद हांसिल करने के लिए दसवीं का उत्तर प्रदेश से फर्जी सर्टिफिकेट बनवाकर सरपंच का आवेदन भर दिया। शवीना ने मोबाइल कोर्ट में आरोपी सरपंच के खिलाफ फर्जी दस्तावेज लगाये जाने के सबूत भी पेश किये हैं। जिनके आधार पर न्यायाधीश प्रदीप कुमार ने सरपंच के खिलाफ मुकदमा दर्ज किये जाने के लिए आदेश जारी किये।
पुन्हाना थाना प्रभारी रामकृष्ण बागड़ी का कहना है कि अदालत के आदेशों पर झारपूरी सरपंच जफरू पुत्र महताब के खिलाफ भा.द.स.की धारा 420 ,467,468 ,471 के तहत मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। जांच के बाद जल्द ही आरोपी सरंपच को गिरफ्तार किया जाऐगा।