*हरियाणा में ‘महामारी एलर्ट- सुरक्षित हरियाणा’ के तहत बढ़ाई गई लॉकडाउन की अवधि।*
– *14 जून तक बढ़ाई गई महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की अवधि।*
– *दुकानों को दो समूहों में सम- विषम आधार पर सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खोलने की दी गई अनुमति। सम तारीखों को सम अर्थात इवन नंबर वाली दुकानें खुलेगी, विषम अर्थात ओड तारीखों को विषम नंबर वाली दुकानें खुलेगी।*
– *शॉपिंग मॉल सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक खोलने की अनुमति ।*
– *रेस्तरां और बार (होटल और मॉल सहित) को 50% बैठने की क्षमता के साथ सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक खोलने की अनुमति है पर सामाजिक दूरियों के साथ।*
– *होटल व रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी रात्रि 10:00 बजे तक की जा सकती है।*
– *मंदिरो व पूजा स्थल भी खुले, परंतु एक बार मे 21 से ज्यादा व्यक्ति ना हों।*
– *शादी – विवाह व अंतिम संस्कार में अधिकतम 21 लोगों को शामिल होने की अनुमति।*
– *शादी घर और कोर्ट से बाहर भी कर सकते हैं, लेकिन बारात की अनुमति नहीं ।*
– *शादी व अंतिम संस्कार से अलग आयोजनों में अधिकतम 50 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति दी गई है, इससे ज्यादा के लिए उपायुक्त से अग्रिम अनुमति अनिवार्य।*
– *क्लब हाउसेज, गोल्फ कोर्स के बार, रेस्टोरेंट बैठने की कुल क्षमता की 50 % के साथ प्रातः 10 से शाम 8 बजे तक सोशल डिस्टेंसिंग तथा सुरक्षा के नियमों के साथ खोले जा सकते हैं। सदस्य और आगंतुक गोल्फ खेल सकते हैं परंतु भीड़ ना हो, यह ध्यान रखें।*
– *कॉर्पोरेट कार्यालय भी 50 % उपस्थिति के साथ खोले जा सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म अपनाने और नियमित सेनिटाइजेशन करवाना जरूरी।*
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