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नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने आज भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) और ब्राजील की आर्थिक रक्षा प्रशासनिक परिषद (सीएडीई) के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) को स्वीकृति दे दी है।
प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 18 सीसीआई को अधिनियम के तहत अपनी जिम्मेदारियां निभाने या अपने कार्य करने के उद्देश्य से किसी अन्य देश की एजेंसी के साथ कोई समझौता या व्यवस्था कायम करने की अनुमति देती है।
इस क्रम में, सीसीआई ने निम्नलिखित छह एमओयू किए हैं :
- संघीय व्यापार आयोग (एफटीसी) और न्याय विभाग (डीओजे), यूएसए
- प्रतिस्पर्धा महानिदेशक, यूरोपीय संघ
- संघीय एकाधिकार रोधी सेवा, रूस
- आस्ट्रेलियाई प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ता आयोग
- प्रतिस्पर्धा ब्यूरो, कनाडा और
- ब्रिक्स प्रतिस्पर्धा प्राधिकरण
मौजूदा प्रस्ताव सीसीआई और सीएडीई के बीच हुए इसी तरह के एमओयू से संबंधित है।