गुरूग्राम, 22 सितंबर। जिला सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न सामाजिक पेंशन योजना के पात्र लाभार्थियों के लिए अब 30 सिंतबर तक अपनी पेंशन बैंकों से निकलवाने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। पेंशन ना निकलवाने पर लाभार्थी की पेंशन रोकी नही जाएगी। यह निर्णय कोविड-19 संक्रमण महामारी के दृष्टिगत लिया गया है।
पेंशन लाभार्थियों के बारे में जानकारी देते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि गुरुग्राम जिला में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के लगभग 80 हजार 148 पेंशन लाभार्थी है जो विभाग द्वारा संचालित विभिन्न सामाजिक पेंशन योजनाओं जैसे वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा पेंशन योजना, दिव्यांग पेंशन योजना, 0-18 वर्ष के स्कूल ना जाने वाले मंदबुद्धि बच्चों को वित्तीय सहायता योजना, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना, निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता इत्यादि का लाभ ले रहे है। उन्होंने बताया कि सभी लाभार्थियों को पेंशन डीबीटी के माध्यम से दी जा रही है।
श्री कुमार ने बताया कि पहले सरकार की हिदायत अनुसार पेंशन योजनाओं के लाभ पात्र को 3 महीने में कम से कम एक बार बायोमेट्रिक या फिर वाउचर के माध्यम से पेंशन प्राप्त करनी आवश्यक थी। ऐसा ना करने पर पेंशन राशि बैंक/पोस्ट ऑफिस द्वारा विभाग को वापस भेज दी जाती थी, जिसके बाद विभाग द्वारा भविष्य में पेंशन राशि उक्त लाभार्थी के खाते में नहीं भेजी जाती थी। उन्होंने बताया कि कोविड-19 वैश्विक महामारी को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए यह एडवाइजरी जारी की गई है। उन्होंने पेंशन लाभार्थियों से अपील करते हुए कहा कि वे बैंकों में व्यर्थ में चक्कर ना लगाएं और स्वयं व अपने परिजनों का ध्यान रखते हुए अपने घरों में ही रहें। उनकी पेंशन बैंकों में सुरक्षित रहेगी और वे जरूरत पड़ने पर कभी भी अपनी पेंशन निकलवा सकते हैं।
उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जरूरी है कि लोग घरों में रहें। सरकार द्वारा 30 सितंबर तक यह छूट दी गई है। पहले सरकार द्वारा यह छूट 30 जून तक दी गई थी लेकिन अब इसकी अवधि को बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दिया गया है ताकि लाभार्थी कभी भी अपनी पेंशन प्राप्त कर सके।