नई दिल्ली । इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्यौगिकी राज्यमंत्री संजय धोत्रे ने लोकसभा में बताया कि देश में फर्जी खबर प्रकाशित करने और नफरत फैलाने वाले 7819 वेबसाइट लिंक और सोशल मीडिया अकाउंट पर मंत्रालय ने कार्रवाई की है। कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह के एक सवाल के जवाब में केन्द्रीय राज्य मंत्री ने पिछले तीन वर्षो में प्रतिबंधित किये गए न्यूज पोर्टल व सोशल मिडिया एकाउंट्स की जानकारी दी ।
कांग्रेस सांसद ने सूचना प्रौद्यौगिकी मंत्री से सवाल था कि फेसबुक आदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म समाज में हिंसा और घृणा को बढ़ावा दे रहे हैं, पिछले तीन वर्षों में ऐसे कितने सोशल मीडिया अकाउंट के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है ? इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्यौगिकी राज्यमंत्री ने लिखित जवाब में बताया कि इंटरनेट के बढ़ते प्रयोग के साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हिंसा भड़काने वाली सूचनाओं की रिपोर्टिग बढ़ी है। ऐसे लोगों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई है।
मंत्री ने जानकारी दी कि आईटी अधिनियम-2000 की धारा 69 क के फ्रेमवर्क के तहत एक प्रावधान है। अधिनियम की धारा 69क के तहत सरकार को देश की संप्रभुता, राष्ट्र की सुरक्षा, विदेशी राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध से संबंधित किसी अपराध को अंजाम देने पर रोक लगाने के लिए संबंधित संस्थान या प्लेटफोर्म को ब्लॉक करने का अधिकार है।
उन्होंने बताया कि पिछले तीन वर्षों में कई वेबसाइट, वेबपेज और सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक किया गया है । केंद्रीय राज्यमंत्री ने बताया कि 2017 में 1385, 2018 में 2799 और 2019 में 3635 वेबसाइट, वेबपेज और सोशल मीडिया अकाउंट्स पर प्रतिबन्ध लगाया गया। केंद्र सरकार ने गत तीन साल में 7819 अकाउंट और वेबसाइट लिंक के खिलाफ कार्रवाई की है ।