नई दिल्ली। आईईएम/आईएल के लिए आई (डी एंड आर) अधिनियम, 1951 के लिए आवेदन वर्तमान में आईईएम पोर्टलhttps://services.dipp.gov.in. के माध्यम से स्वीकार किए जाते हैं। इस पोर्टल के जरिये संबद्ध औद्योगिक उपक्रमों के उद्यमियों द्वारा आईईएम- भाग क (व्यवसाय की स्थापना के लिए) और आईईएम -भाग ख (वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने पर) के लिए आवेदन ऑनलाइन दर्ज किए जाते हैं। आईइएम का पावती प्रमाण पत्र कागज पर जारी किया जाता है और स्कैन की गई प्रति पोर्टल पर अपलोड की जाती है।
हालांकि, आईईएम में किसी भी संशोधन के लिए आवेदन पत्र मैन्युअल रूप से दायर किए जाते हैं और पावती प्रमाण पत्र कागज पर जारी करते हुए उसकी स्कैन की गई कॉपी पोर्टल पर अपलोड की जाती है। इसके बाद पावती प्रमाण पत्र आवेदकों को ईमेल कर दिया जाता है।
पारदर्शिता बढ़ाने और कारोबारी सुगमता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से औद्योगिक संवदर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) ने आईईएम पोर्टल को उन्नत बनाया है। इस उन्नत पोर्टल के जरिये आईईएम- भाग क, भाग ख और संशोधन के लिए भी ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा प्रदान की गई है।
सभी आवेदनों को कागज रहित तरीके से निपटाया जाएगा और क्यूआर कोड के साथ पावती प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी किए जाएंगे। अनुमोदन के बाद आवेदकों को ईमेल और एसएमएस के जरिये तुरंत सूचित किया जाएगा। साथ ही संबंधित राज्य सरकार को भी ईमेल के जरिये इसकीसूचना दी जाएगी।
अब से आईईएम के लिए कोई भी आवेदन- भाग क, आईईएम- भाग ख और पहले से जारी आईईएम में संशोधन केवल ऑनलाइन ही दायर किया जा सकेगा। कागज पर कोई प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा। जारी किए गए इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण पत्रों को निर्धारित क्यूआर कोड के साथ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।