फर्जी पुलिस दंपत्ति स्कूटी सहित गिरफ्तार : पुलिस पर भी पति रौब गांठता था

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स्कूटी पर बिना हैलमैट, बिना स्कूटी के कागजात व स्कूटी के आगे पीछे पुलिस का लोगो लगा कर चलता था

पुलिस टीम के साथ अभद्र व्यवहार करना  व गालियां देना इनकी फितरत थी

अदालत में पेश , जमानत पर रिहा

गुरुग्राम : स्कूटी पर बिना हैलमैट, बिना स्कूटी के कागजात व स्कूटी के आगे पीछे पुलिस का लोगो लगाने व पुलिस टीम के साथ अभद्र व्यवहार करने व गालियां देने वाले पति-पत्नी को थाना सैक्टर-5, गुरुग्राम की पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया । उन्हें गैर कानूनी व यातायात नियमों का उल्लघन करने पर पुलिस टीम ने चैकिंग के लिए रोका था. किन्तु आरोपी ने पुलिस टीम द्वारा रोकने पर पुलिस टीम के साथ गाली-गलौच की और अपनी पत्नी को फोन कर मौका पर बुलाकर दोनों ने पुलिस टीम के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए आपत्तिजनक शब्दों का  प्रयोग किया ।

मामले की ख़ास बातें :

▪गुरुग्राम पुलिस के पी आर ओ सुभाष बोकन ने बताया कि  सोमवार को थाना सैक्टर-5, गुरुग्राम की पुलिस टीम थाने के सामने ही ड्यूटी पर तैनात थी तो एक स्कूटी चालक बिना हैलमैट के व स्कूटी के आगे व पीछे पुलिस का लोगो लगाकर आया, जिसे पुलिस टीम द्वारा रोका गया और स्कूटी चालक को स्कूटी के कागजात दिखाने को कहा तो वह स्कूटी के कोई कागज नही दिखाए और पुलिस टीम से अभद्रता से बात करते हुए कहने लगा कि तुम्हे दिखाता हूं कि मैं कौन हूं, स्कूटी रुकवाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तभी उसने मोबाईल फोन से फोन करके एक युवती को बुला लिया जो आरोपी की पत्नी थी। जिसने आकर पुलिस टीम को गन्दी-गन्दी गालियां दी और माननीय मुख्यमन्त्री को शिकायत करने व फोन करने की धमकी देने लगी।

▪उक्त दोनों आरोपियों (पति-पत्नी) द्वारा ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी के साथ अभद्र व्यवहार, गाली-गलौच, धमकी व सरकारी ड्यूटी में बाधा पहूंचाने पर दोनों आरोपियों के खिलाफ थाना सैक्टर-5, गुरुग्राम में कानून की उचित धाराओं के तहत अभियोग अंकित किया गया।

▪उक्त अभियोग में थाना सैक्टर-5, गुरुग्राम की पुलिस टीम ने तत्परता से कार्यवाही करते हुए उक्त अभियोग में पुलिस टीम के साथ उक्त वारदात को अन्जाम देने वाले निम्नलिखित दोनों आरोपियों को दिनांक 01.07.2019 को ही थाना सैक्टर-5, गुरुग्राम के पास से काबू करने मेें सफलता हासिल कीः

1. नवल पुत्र स्वर्गीय बिजेन्द्र सिंह निवासी गाँव छपेङा, थाना शहर नुहूँ, जिला नुहूँ मेवात, हाल निवासी छोटी माता मन्दिर 12 बिसवा, गुरुग्राम गांव, जिला गुरुग्राम उम्र 30 वर्ष।

2. अर्चना पुत्री महावीर पत्नी नवल निवासी मकान नं. 738, बैंक कालोनी, भिवानी, जिला भिवानी हाल निवासी छोटी माता मन्दिर 12 बिसवा, गुरुग्राम गांव, जिला गुरुग्राम उम्र 28 वर्ष।

▪उक्त आरोपियों को उपरोक्त अभियोग में नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।

▪उक्त आरोपियों के कब्जा से बिना कागजात के बरामद हुई 01 स्कूटी भी कब्जा पुलिस में ली गई है।

▪उक्त दोनों आरोपियों को कल रात को ही अदातल के सम्मुख पेश किया गया। जिन्हें अदालत द्वारा जमानत पर छोङा गया। अभियोग अनुसंधानाधीन है।

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