रिज़र्व बैंक की ओर से कुछ बातें खास आपके लिए !

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मुंबई : मंगलवार आधी रात से 1,000 रुपये और 500 रुपये के बैंक नोटों को अवैध घोषित करने की नरेन्द्र मोदी सरकार की अप्रत्याशित घोषणा के बाद मौद्रिक अधिकारियों ने इस कदम के पीछे तर्क देते हुए 25 बिंदुओं की एक विस्तृत प्रश्नोत्तरी जारी की है. इसमें वे सारे सवाल हैं जो आम जनता जानना छति है. इससे आपके मन की आशंका दूर हो जायेगी .

जाली नोटों की बाढ़ 

भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि इस प्रतिबंध के पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण अधिक मूल्य के जाली नोटों का बढ़ना और व्यवस्था में अधिक कालाधन का होना है. आरबीआई ने जनता को यह आश्वासन भी दिया कि एक व्यक्ति जितने अधिक मूल्य की नकदी बदलता है, उसे उतने ही मूल्य के नोट मिलेंगे. मसलन 500 रुपये के एक नोट के बदले उसे 100-100 रुपये के पांच नोट मिलेंगे.

आरबीआई के 19 कार्यालयों में भी बदल सकते हैं नोट 

रिजर्व बैंक ने कहा, ‘एक व्यक्ति को नकदी में 4,000 रुपये तक ही मिलेंगे और इससे ऊपर की रकम उसके खाते में जमा कर दिए जाएंगे और वह पूरी की पूरी रकम नकदी में नहीं पा सकता. पुराने नोटों को आरबीआई के 19 कार्यालयों में से किसी पर भी और किसी बैंक शाखा या किसी प्रधान डाकघर या उप डाकघर में बदले जा सकते हैं’.

क्या आपके पास कोई बैंक खाता नहीं है ?

जिन्हें 4,000 रपये से अधिक की नकदी की जरूरत है, वह चेक या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों जैसे ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट, आईएमपीएस, क्रेडिट/डेबिट कार्ड आदि के जरिये इसका भुगतान कर सकता है. जिनके पास कोई बैंक खाता नहीं है, वे आवश्यक केवाईसी दस्तावेजों के साथ एक खाता खोल सकते हैं.

 

जिस व्यक्ति के पास अपना खुद का निजी खाता नहीं है, वह रिश्तेदार या मित्र के खाते के जरिये नोटों को बदलने की सुविधा ले सकता है, बशर्ते उसे लिखित अनुमति लेनी होगी और नोट बदलते समय उसे खाताधारक द्वारा दी गई अनुमति का प्रमाण और अपना वैध पहचान प्रमाण उपलब्ध कराना होगा.

2,000 रुपये प्रति कार्ड प्रति दिन

एटीएम से निकासी के मामले में आरबीआई ने कहा कि बैंकों को एटीएम में नए नोट डालने में थोड़ा समय लगेगा. एक बार एटीएम काम करना शुरू कर देंगे तब तक कोई भी व्यक्ति 18 नवंबर तक 2,000 रुपये प्रति कार्ड प्रति दिन निकाल सकता है.

चेक निकासी से भी एक दिन में 10,000

इसके बाद यह सीमा बढ़ाकर प्रतिदिन प्रति कार्ड 4,000 रुपये कर दी जाएगी. इसी तरह, चेक निकासी पर्चियों के जरिये नकदी निकास में एक दिन में 10,000 रुपये निकासी की सीमा है और एक सप्ताह में 20,000 रुपये निकासी (एटीएम से निकासी सहित) की सीमा है. यह सीमा पहले पखवाड़े से 24 नवंबर तक है.

इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन पर सीमा नहीं 

अधिक मूल्यों के नोटों की निकासी-जमा एटीएम, नकदी जमा मशीनों और नकदी रीसाइक्लर्स के जरिये की जा सकती है. हालांकि इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन बिना किसी सीमा के साथ की किया जा सकता है.

 

यह स्कीम 30 दिसंबर, 2016 को बंद हो जाएगी और तब तक व्यक्ति प्रतिबंधित नोटों को वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, शहरी सहकारी बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों की शाखाओं और विशेष आरबीआई काउंटरों से बदल सकता है. ऐसा करने में विफल रहने वालों को आरबीआई के निर्धारित कार्यालयों में एक सीमित अवसर की पेशकश की जाएगी.

विदेश में अगर हैं तो कोई बात नहीं 

जो लोग देश से बाहर हैं, वे देश में किसी अन्य व्यक्ति को लिखित में अधिकृत कर नोटों को अपने खातों में जमा करवा सकते हैं

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