नई दिल्ली। राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी (नासिन) को केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर नियम, 2017 के नियम 83 के उप-नियम (3) के तहत वस्तु एवं सेवा कर प्रैक्टिशनर्स (जीएसटीपी) के नामांकन की पुष्टि हेतु परीक्षा आयोजित करने के लिए अधिकृत किया गया है। इसके लिए अधिसूचना संख्या 24/2018-केन्द्रीय कर दिनांक 28.5.2018 देखें।
नियम 83 के उप-नियम (3) के तहत जीएसटी नेटवर्क पर नामांकित और नियम 83 के उप-नियम (1) के अनुच्छेद (बी) के दायरे में आने वाले जीएसटीपी यानी मौजूदा कानून के तहत कम से कम 5 वर्षों के अनुभव वाले बिक्री कर प्रैक्टिशनर या टैक्स रिटर्न तैयार करने वालों के रूप में नामांकन के पात्रता पैमाने को पूरा करने वालों को 31 दिसम्बर, 2019 से पहले यह परीक्षा पास करनी होगी। अधिसूचना संख्या 03/2019 – केन्द्रीय कर दिनांक 29.01.2019 के तहत यह आवश्यक है। इस तरह के जीएसटीपी के लिए दो परीक्षाएं पहले ही 31 अक्टूबर, 2018 और 17 दिसम्बर, 2018 को आयोजित की जा चुकी हैं।
सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 83ए(3) के तहत यह परीक्षा साल में दो बार नासिन द्वारा आयोजित की जाएगी। एसटीपीईएल/टीआरपीईएल श्रेणियों के तहत आने वाले जीएसटीपी के लिए वर्ष 2019 में अगली दो परीक्षाएं देश भर में निर्दिष्ट परीक्षा केन्द्रों पर 14 जून, 2019 और 12 दिसम्बर, 2019 (प्रात:11:00 बजे से अपराह्न 13:30 बजे तक) को आयोजित की जाएगी। इस तरह के अभ्यर्थियों को यह सूचित किया जाता है कि 12 दिसम्बर, 2019 को आयोजित की जाने वाली परीक्षा दरअसल उनके लिए इसमें उत्तीर्ण होने का अंतिम मौका है। इसमें अनुतीर्ण होने पर उन्हें इस तरह की परीक्षा में बैठने और उत्तीर्ण होने का कोई और अवसर नहीं दिया जाएगा।