भागलपुर : देश में भूमिगत पाक नागरिकों को सुरक्षा एजेंसी खोज करेगी। भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते में आई कड़ुआहट के बाद गृह विभाग ने खुफिया एजेंसी को इसके लिए अलर्ट किया है। टूर वीजा पर आए काफी संख्या में पाक नागरिक भूमिगत है। भागलपुर में करांची के मो. अमीनउद्दीन के अलावा बिहार के सीमावर्ती जिले में करीब दर्जन भर पाक नागरिकों के छिपे होने की सूचना है।
देश में छिपे पाकिस्तानियों का कोई पता नहीं चला
खुफिया सूत्रों के मुताबिक हाल के कुछ वर्षो में टूर वीजा पर भारत आए पाकिस्तानी नागरिक भूमिगत हो गए हैं। संबंधित राज्य और जिलों से विदेश विभाग ने इसकी रिपोर्ट तलब की थी लेकिन देश में छिपे पाकिस्तानियों का कोई पता नहीं चला। लोकसभा चुनाव और देश की आंतरिक सुरक्षा के खतरे की आशंका को लेकर भूमिगत पाकिस्तानियों की सुरक्षा एजेंसी द्वारा खोज की जा रही है। सुरक्षा एजेंसी पाक नागरिकों के ठहरने वाले ठिकानों के अलावा उनके करीबियों से पूछताछ करेगी।
पंद्रह साल से भागलपुर में भूमिगत है अमीनउद्दीन
पाकिस्तानी नागरिक मो. अमीनउद्दीन भागलपुर में भूमिगत है। 60 दिनों की टूर वीजा पर वह फरवरी, 2004 में अटारी सीमा के रास्ते भारत आया था। समय सीमा के अंदर देश नहीं लौटने पर केन्द्रीय गृह विभाग ने भागलपुर एसपी से इसकी रिपोर्ट मांगी थी। तत्कालीन एसपी ने गृह विभाग के माध्यम से उसके खिलाफ लुक आउट के बाद रेड कार्नर नोटिस जारी करवाया था। देश के राज्यों को भी गिरफ्तारी के लिए अलर्ट किया गया है लेकिन अमीनउद्दीन की गिरफ्तारी पुलिस के लिए नौती बनी हुई है। भागलपुर पुलिस उसे भगौड़ा घोषित कर चुकी है।
साठ दिनों के टूर वीजा पर पाकिस्तानी नागरिक
पाकिस्तानी नागरिक मो. अमीनउद्दीन करांची शहर स्थित एमसी-1220, गली नंबर-4, मकान नंबर-164, नाथा खान रोड के ग्रीन टाउन का रहने वाला है। पाकिस्तान विदेश विभाग ने 16 फरवरी,04 को उसके भारत जाने के लिए वीजा संख्या 298633 और पासपोर्ट नंबर जे-464901 जारी किया था। 26 फरवरी,04 को अमीनउद्दीन साठ दिनों के टूर वीजा पर अटारी सीमा के रास्ते भारत में प्रवेश किया था। 28 फरवरी,04 को वह भागलपुर आया था। गोराडीह प्रखंड के डहरपुर गांव के रिश्तेदार मो. फकरूद्दीन के घर ठहरा था। वीजा शर्तो के अनुसार 25 अप्रैल,04 को उसे भारत छोड़ना था लेकिन समय सीमा के अंदर वह नहीं लौटा।
गिरफ्तारी के लिए भेजा रिमाइंडर
सरकार के अवर सचिव ने भागलपुर पुलिस को अमीनउद्दीन की गिरफ्तारी के लिए रिमाईडर भेजा है। सूत्रों का कहना है पाक नागरिक अमीनउद्दीन को भगौड़ा घोषित किया जा चुका है। विदेशी नागरिक अधिनियम के तहत भूमिगत अमीनउद्दीन के खिलाफ कजरैली थाने में 10 जुलाई, 011 को तत्कालीन थानाध्यक्ष बालेश्वर यादव के बयान पर कांड संख्या 30/011 दर्ज की गई थी। पुलिस ने फरार दिखाते हुए उसके खिलाफ उसी साल 30 नवंबर को कोर्ट में अंतिम प्रपत्र समर्पित कर दिया। भूमिगत रहने के कारण उसे भगौड़ा घोषित कर कोर्ट ने स्थायी वारंट (लाल वारंट) जारी कर दिया है।