नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में कलकत्ता उच्च न्यायालय की सर्किट पीठ की स्थापना को मंजूरी दी। इस सर्किट पीठ के अधिकार क्षेत्र में चार जिले दार्जिलिंग,कलिमपोंग, जलपाईगुड़ी और कूचबिहार सम्मिलित होंगे।
यह निर्णय कलकत्ता हाईकोर्ट की वर्ष 1988 में हुई पूर्णकालिक बैठक के बाद हुए फैसले और 16 जून, 2006 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के जलपाईगुड़ी में कलकत्ता उच्च न्यायालय की सर्किट पीठ की स्थापना को मंजूरी देने के निर्णय के अनुरूप लिया गया है। 30 अगस्त, 2018 को कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में न्यायधीशो के एक दल ने जलपाईगुड़ी में सर्किट पीठ के लिए प्रस्तावित स्थल का दौरा कर आधारभूत ढांचे संबधी प्रगति का आंकलन किया था।
30 अगस्त, 2018 को कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में न्यायधीशो के एक दल ने जलपाईगुड़ी में सर्किट पीठ के लिए प्रस्तावित स्थल का दौरा कर आधारभूत ढांचे संबधी प्रगति का आंकलन किया था।