– जिला प्रशासन तथा नगर निगम की टीमों ने पुलिस बल की सहायता से की सीलिंग की कार्रवाई
गुरूग्राम। आयुध डिपो के प्रतिबंधित दायरे में आज जिला प्रशासन तथा नगर निगम गुरूग्राम की टीम ने 11 अवैध स्ट्रक्चरों को सील किया। यह कार्रवाई टीम द्वारा पुलिस बल की सहायता से की गई।
उल्लेखनीय है कि माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा आयुध डिपो के प्रतिबंधित दायरे में किसी भी प्रकार का नया निर्माण करने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। जिला प्रशासन द्वारा बार-बार जारी दिशा-निर्देशों के बावजूद प्रतिबंधित दायरे में कुछ साईटों पर निर्माण कार्य चल रहा था।
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए 11 अवैध निर्माणाधीन स्ट्रक्चरों को सील करने की कार्रवाई आज की गई है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के मुताबिक आयुध डिपो के 300 मीटर के दायरे में आने वाले स्ट्रक्चरों का आंकलन नगर निगम द्वारा किया जाना है, जबकि 900 मीटर क्षेत्र के भीतर किसी भी प्रकार का नया निर्माण प्रतिबंधित है।