सीजीएसटी उत्तरी दिल्ली आयुक्तालय के अधिकारियों ने सेवा कर (सर्विस टैक्स) की चोरी करने के कारण एक कंपनी के एक निदेशक को गिरफ्तार कर लिया है। इस कंपनी ने अपने ग्राहकों से सर्विस टैक्स के रूप में 3 करोड़ रुपये से अधिक की राशि इकट्ठी कर ली थी, लेकिन उसने इस रकम को सरकारी खजाने में जमा नहीं कराया था।
वित्त अधिनियम 1994 की धारा 89 के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर वित्त अधिनियम 1994 की धारा 91 के तहत गिरफ्तार करने का अधिकार दिया गया है। इसके साथ ही सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 174 पर भी गौर करने की जरूरत है। इस निदेशक को पटियाला हाउस कोर्ट के माननीय सीएमएम की अदालत में पेश किया गया और उसे 15 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस दिशा में आगे जांच जारी है और चोरी किए गए सेवा कर की रकम में वृद्धि होना भी तय है।