चीफ जस्टिस ही ” मास्टर ऑफ रोस्टर” हैं : सुप्रीम कोर्ट

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नई दिल्ली : मीडिया की खबर के अनुसार देश की सर्वोच्च अदालत ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय में केस आवंटित करने की व्यवस्था में बदलाव की मांग की गई थी। उल्लेखनीय है कि यह याचिका सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील शांति भूषण द्वारा दायर की गई थी।

खबर में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इससे पहले भी कई फैसलों में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि चीफ जस्टिस ही ‘मास्टर ऑफ रोस्टर’ हैं। उन्हें ही यह निर्धारित करने का अधिकार है कि कौन से केस किस बेंच को आवंटित किया जाए। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि याचिका में रखी गई मांग अव्यवहारिक है।’

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