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चंडीगढ़, 2 जुलाई- गुरुग्राम नगरनिगम के आयुक्त ने खाली प्लाटधारकों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने खाली प्लाट में पड़े किसी भी प्रकार के कूड़ा-कर्कट व मलवा को तीन दिनों के भीतर उठवाकर निगम द्वारा निर्धारित स्थानों पर डलवाना सुनिश्चित करें। ऐसा न करने पर खाली प्लाट में पड़े किसी भी प्रकार के कूड़ा-कर्कट व मलवे को नगरनिगम द्वारा उनके हर्जे-खर्चे पर उठवा दिया जाएगा, जिसकी वसूली सम्बंधित प्लाटधारक से की जाएगी।
उन्होंने जनसाधारण को भी सूचित किया है कि वे अपने आसपास खाली प्लाट में किसी भी प्रकार का कूड़ा-कर्कट व मलवा न डालें और न ही किसी को डालने दें। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति खाली प्लाट में किसी भी प्रकार का कूड़ा-कर्कट व मलवा डालता हुआ पाया जाता है तो उसके विरूद्ध हरियाणा नगरनिगम अधिनियम 1994 की धारा 272, 273 व 309 एवं एनजीटी एक्ट के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही/चालान किया जाएगा।