चंडीगढ़, 30 मई : हरियाणा सरकार ने सरकारी सेवा में प्रवेश की ऊपरी आयु सीमा को बढ़ाने के लिए हरियाणा आबकारी एवं कराधान विभाग (ग्रुप बी) सेवा नियम,1988, आबकारी एवं कराधान विभाग के ग्रुप सी के सेवा नियम और आबकारी एवं कराधान आयुक्त कार्यालय (ग्रुप डी) सेवा नियम, 2008 को संशोधित किया है। इस आशय का निर्णय मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
हरियाणा आबकारी एवं कराधान विभाग (ग्रुप बी) सेवा नियम,1988, में संशोधन के अनुसार, सेवा में किसी भी पद पर सीधी भर्ती द्वारा ऐसे किसी भी व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया जाएगा जिसकी आयु आयोग को आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के बाद जनवरी मास के प्रथम दिन या उससे पहले 21 वर्ष से कम या 42 वर्ष से अधिक है।
विभाग के ग्रुप सी के सेवा नियमों में संशोधन के अनुसार, सीधी भर्ती द्वारा ऐसे किसी भी व्यक्ति को सेवा में नियुक्त नहीं किया जाएगा जिसकी आयु आयोग को आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को या उससे पहले 17 वर्ष से कम या 42 वर्ष से अधिक है।
आबकारी एवं कराधान आयुक्त कार्यालय (ग्रुप डी) सेवा नियम, 2008 में संशोधन के अनुसार, सीधी भर्ती द्वारा ऐसे किसी भी व्यक्ति को सेवा में नियुक्त नहीं किया जाएगा जिसकी आयु आयोग को आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को या उससे पहले 16 वर्ष से कम या 42 वर्ष से अधिक है।