नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज रोड रेज के एक मामले में गैर इरादतन हत्या के आरोपी पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू को बरी कर दिया है। उल्लेखनीय है कि यह लगभग 30 साल पुराना मामला है. हालाँकि कोर्ट ने सिद्धू को आईपीसी की धारा 323 के तहत दोषी माना है। गौरतलब है कि धारा 323 के तहत किसी के साथ मारपीट कर जख्मी करने और धारा 304 के तहत गैर इरादतन हत्या का मामला बनता है।
इससे पूर्व पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट कोर्ट ने इस मामले में सिद्धू को 3 साल कैद की सजा सुनाई थी। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सिद्धू ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी।
वर्ष 1988 में हुई इस घटना को लेकर चल रहे मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को गैर इरादतन हत्या के केस में बरी कर दिया जबकि मारपीट के मामले में 6 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
वह इस वक्त पंजाब सरकार में पर्यटन मंत्री हैं लेकिन कहा जा रहा है कि इस फैसले से उनके मंत्री पद पर कोई असर नहीं पड़ेगा । सिद्धू हमेश यह दावा करते रहे हैं कि उन्हें इस मामले में फंसाया जा रहा है। हालांकि, पंजाब सरकार ने कहा तह कि हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा जाए।