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गुरुग्राम : जिला में 1 जनवरी 2017 को आधार तिथि मानकर मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 16 अक्तुबर रविवार को भी चलाया जाएगा, जिस दौरान सभी बीएलओ मतदान केंद्रो पर उपस्थित रहेंगे और आवेदन लेंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त टी एल सत्यप्रकाश ने बताया कि मतदाता सूची का निरीक्षण करने उपरांत जिन पात्र व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में दर्ज नही है और उनकी आयु 1 जनवरी 2017 को 18 वर्ष या इससे अधिक होने जा रही है वे अपना वोट बनवाने के लिए आवेदन पत्र दे सकते है। पात्रता के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि आवेदक भारत का नागरिक हो, यहां का सामान्य तौर पर निवासी हो और उसका पूरे भारत में कही भी मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं होना चाहिए।
ऐसे पात्र व्यक्ति मतदाता सूची में फार्म नंबर 6 भरकर अपना नाम दर्ज करवा सकते है। इसके अलावा मतदाता सूची में से नाम कटवानें के लिए या मकान शिफ्ट करने की स्थिति में फॉर्म नंबर 7 तथा अन्य विवरण को ठीक करवाने के लिए फार्म नंबर 8 तथा अपना नाम किसी अन्य विधानसभा की मतदाता सूची में दर्ज करवाने के लिए फार्म नंबर 8ए का प्रयोग कर सकते है।