नई नियमित की गई 15 कालोनियो के लिए बिल्डिंग नियमन पालिसी मंजूर

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–    6 माह के भीतर करें विकास शुल्क सहित बिल्डिंग प्लान के लिए आवेदन
–    विकास शुल्क के भुगतान के लिए किश्तों का भी दिया गया है विकल्प

गुरूग्राम, 30 मार्च। शहरी स्थानीय निकाय विभाग हरियाणा ने नगर निगम गुरूग्राम क्षेत्र की 15 कॉलोनियों के नियमितीकरण की घोषणा की है। सरकार ने इन कॉलोनियों में पडऩे वाले प्लॉट और भवनों के नियमन के लिए एक पॉलिसी मैकेनिज्म मंजूर किया है।
    इस बारे में जानकारी देते हुए नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त यशपाल यादव ने बताया कि विभाग ने जिन 15 कॉलोनियों के नियमितीकरण की घोषणा की है, उनमें कैनकॉन इनकलेव पार्ट-1 एवं पार्ट-2, भीम कॉलोनी, हरीनगर एक्सटेंशन पार्ट-1 एवं पार्ट-2, श्रीराम कॉलोनी, देवीलाल एक्सटेंशन, न्यू ज्योति पार्क, पटेल नगर एक्सटेंशन, शिव नगर, विकास नगर, टीकरी गांव के आसपास का क्षेत्र, घसोला गांव, नाहरपुर रूपा गांव, झाड़सा गांव एक्सटेंशन के आसपास का क्षेत्र, सूरत नगर फेज-1 एक्सटेंशन तथा गांव हरसरू के आसपास का क्षेत्र शामिल है। इन कॉलोनियों में नागरिक सुविधाओं और इनफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। पॉलिसी मैकेनिज्म के तहत प्लॉट एवं भवन मालिक 6 माह के भीतर पॉलिसी मैकेनिज्म में दिए गए पैरामीटर्स का अनुपालन करेंगे।
    उन्होंने बताया कि इन कॉलोनियों में जिन प्लॉट मालिकों ने पहले से ही घरों का निर्माण करवाया हुआ है, वे अपना बिल्डिंग प्लान जांच शुल्क 10 रूपए प्रति 10 वर्ग मीटर कवर क्षेत्र के तथा विकास शुल्क 1250 रूपए प्रति वर्ग मीटर के साथ जमा करेंगे। हरसरू गांव के आसपास के क्षेत्र के लिए विकास शुल्क 750 रूपए प्रति वर्ग मीटर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि खाली प्लॉटों के मामलें में प्लॉट मालिकों को हरियाणा बिल्डिंग कोड-2017 में आवश्यक दस्तावेजों व जांच शुल्क के साथ 1250 रूपए प्रति वर्ग मीटर विकास शुरू के साथ बिल्डिंग प्लान हेतु आवेदन करना होगा। हरसरू क्षेत्र के लिए विकास शुल्क 750 रूपए ही रहेगा। उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति विकास शुल्क को किश्तों में जमा करवाना चाहता है, तो बिल्डिंग प्लान की प्रोविजनल मंजूरी दे दी जाएगी, लेकिन अंतिम मंजूरी विकास शुल्क के पूर्ण भुगतान के बाद ही मिलेगी। विकास शुल्क 6 समान किश्तों में 6 प्रतिशत ब्याज सहित 3 वर्ष में जमा करवाया जा सकता है।
श्री यादव ने कहा कि यदि इस सूचना के बाद अगर कोई व्यक्ति 6 माह के भीतर बिल्डिंग प्लान आवेदन नहीं करता है, तो हरियाणा नगर निगम अधिनियम-1994 के तहत ऐसे निर्माणों को अनाधिकृत मानते हुए उनके खिलाफ सीलिंग और ध्वस्त जैसी कार्रवाई की जाएगी। प्लॉट एवं भवन मालिक 30 अप्रैल 2018 से पहले विकास शुल्क का एकमुश्त भुगतान करके 10 प्रतिशत की छूट का लाभ प्राप्त करें। 
नगर निगम गुरूग्राम के सीनियर टाऊन प्लानर सुधीर चौहान के अनुसार उक्त कॉलोनियों की सिजरा योजना और ले-आऊट योजना नगर निगम गुरूग्राम के सैक्टर-34 स्थित कार्यालय की तीसरी मंजिल पर प्लानिंग विंग में किसी भी कार्यदिवस के दौरान देखी जा सकती है। इससे संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए टेलीफोन नंबर 0124-2371977 तथा ई-मेल [email protected] पर संपर्क करें।

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