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: नूंह सैशन कोर्ट ने सुनाया फैंसला, पीडित पक्ष ने न्याय प्रणाली पर जताया विश्वास
यूनुस अलवी
मेवात : पिनगवां खंड के गांव डूंजेगा निवासी लडकी की दहेज लोभियों द्वारा करीब साडे तीन साल पहले की की गई दहेज हत्या मामले में नूंह की ऐडीजे शशी चौहान की अदालत ने तीन में से दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा और एक लाख रूपये जुर्माना अदा करने का फैंसला सुनाया है। जबकि एक आरोपी महिला की पहले ही जैल में मौत हो चुकी है। वहीं लडकी पक्ष ने फैंसले पर संतोश जताते हुऐ कहा कि अदालत ने उन्हें इंसाफ दिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार पिनगवां खंड के गांव डूंगेजा निवासी ताहिर हुसैन ने करीब 6 साल पहले अपनी दो लडकियों महनाज और शहनाज की शादी गांव फिरोजपुर झिरका के ढोंड निवासी मोहम्मद अली के पुत्र बिलाल खां और शाहिद के साथ की थी। शादी में ताहिर ने अपनी बेटियों को अपनी हेसिसत से भी अधिक दाल दहेज दिया था लेकिन शादी के समय से ही आरोपी दहेज के लिये इन लडकियों के साथ मारपिटाई करते थे। कई बार गावों की पंचायत ने समझा बुझाकर रिश्ता बनाने की कोषिश भी लेकिन दहेज के लोभी माने ही नहीं बल्कि महनाज के साथ ज्यादा ही अत्याचार करने लगे। कई बार मृतक महनाज को बिजली का करंट से जलाकर मारने का भी प्रयास किया गया। मारपिटाई करने से उसके दांत तक तोड दिये गये थे। आखिरकार 23 जुलाई 2014 को महनाज का पति बिलाल, ससुर मोहम्मद अली और मां नेे उसे मार कर लटका दिया था।
पुलिस ने मृतक लडकी के परिजनों की शिकायत पर पांच लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। पुलिस ने पांच मे दो को बेगुनाह पाया जबकि मृतक की सास, ससुर और पति को दौषी मानते हुऐ तीनो को गिरफ्तार कर जैल भेज दिया था जहां उसकी साल की करीब एक साल पहले जैल में ही मौत हो गई थी।