दिल्ली। आधार लिंक करने को अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने लोगों को आज फिर बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आधार लिंक करने की आखिरी तारीख अब फैसले आने तक के लिये बढा दी है। अदालत ने साफ कह दिया है कि जब तक इस मामले पर संविधान पीठ का फैसला नहीं आता तब तक लिंकिंग जरूरी नहीं है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई तारीख निर्धारित नहीं की गई है।
देश के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में 5 जजों वाली संवैधानिक पीठ ने मंगलवार को कहा कि फैसला आने तक बैंक अकाउंट और मोबाइल फोन से आधार लिक करने की समयसीमा को बढ़ाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि सरकार अनिवार्य आधार के लिए जोर नहीं डाल सकती है। हालांकि इससे पूर्व मोबाइल, बैंकिंग, इनकम टैक्स, पैन कार्ड आदि से आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2018 कर दी गयी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने गत 23 फरवरी 2018 को आधार लिंक करने की तारीख को बढ़ाकर 31 मार्च 2018 कर दिया था।