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विधानसभा में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री ने दिया जवाब
बाकी 32 कालोनियों की रिपोर्ट पुनः तलब
50 प्रतिशत से कम मकान वाली कालोनियों का प्रस्ताव रुका
चण्डीगढ, 13 मार्च- हरियाणा की शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन ने कहा कि गुुरूग्राम की 47 कालोनियों की सूची को नागरिक सुखसुविधाओं तथा अवसरचंना से अपूर्ण क्षेत्र घोषित करवाने के लिए अग्रेषित किया गया और इन 47 कालोनियों में से 15 कालोनियों को पात्र पाया गया तथा इन 15 कालोनियों को नागरिक सुख सुविधाओं तथा अवसंरचना से अपूर्ण क्षेत्र घोषित भी किया गया है।
श्रीमती आज यहां हरियाणा विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान विधायक उमेश अग्रवाल द्वारा अनाधिकृत कालोनियों को नियमित करने के संबंध में रखे गए प्रश्न का उत्तर दे रही थी। उन्होंने कहा कि हरियाणा नगरपालिका अपूर्ण क्षेत्रों में नागरिक सुख सुविधाओं तथा अवसंचरना का प्रबंधन (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2016 की धारा 3 के अंतर्गत नागरिक सुख सुविधाओं तथा अवसचंरना से अपूर्ण क्षेत्र घोषित किए जाते हैं।
उन्होंने बताया कि इस तरह की घोषणा के लिए निर्धारित मापदण्ड- जहां 31 मार्च, 2015 से पहले 50 प्रतिशत से अधिक भूखण्डों पर निर्माण गया हो, इस संदर्भ में एक प्रस्ताव संबंधित नगरपालिकाओं द्वारा पारित किया गया हो और जिसे नगर निगम के मामले से संबंधित मण्डल आयुक्त व नगर परिषद व नगर पालिका के मामले में आयुक्त द्वारा संस्तुत किया गया हो। इसी प्रकार, जहां भूमि अधिग्रहण अधिनियम, वन सरंक्षण अधिनियम, पर्यावरण सरंक्षण अधिनियम, रक्षा अधिनियम, भारतीय विद्युत अधिनियम का उल्लघंन नहीं किया गया हो। उन्होंने बताया कि भूमि राज्य व केन्द्र सरकार, बोर्ड, निगम, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के स्वामित्व में नहीं हो, औद्योगिक इकाई, वाणिज्यिक भवन, मॉल, मल्टीपलेक्स, होटल, विवाह स्थल स्थित न हो तथा एक प्रमाणीकरण की अग्निशमन वाहन कालोनी के सभी घरों तक पहुंच सकते हो व जहां सर्वेक्षण पूरा हो गया है।
श्रीमती जैन ने बताया कि शेष 32 कालोनियों के लिए अवलोकन इस कार्यालय के माध्यम से आयुक्त, नगर निगम, गुुरुग्राम और आयुक्त, गुरुग्राम मंडल, गुरूग्राम को अवगत करवा दिया गया है जिसका उत्तर अभी भी अपेक्षित है। उन्होंने बताया कि गुरुग्राम नगर निगम के अवसंरचना से अपूर्ण क्षेत्रों में अनुमति प्रदान करने के लिए विकास शुल्क निर्धारित किए गए हैं जिसके तहत कलेक्टर दर में 10 हजार से अधिक रुपए वर्ग मीटर में विकास शुल्क 1250 रूपए वर्ग मीटर है जबकि कलेक्टर दर 7500 से 10000 रूपए वर्ग मीटर में विकास शुल्क 1000 रूपए वर्ग मीटर में हैं। वहीं, कलेक्टर दर 7500 से कम रूपए वर्ग मीटर में विकास शुल्क 750 रूपए वर्ग मीटर में है।