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: विधायक ने कहा ये मामला वर्ष 2016 में डिसपोज हो चुका है
: उन्हें बदनाम करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है
यूनुस अलवी
मेवात : फर्जी कम्पन्नी बना कर फलेट बेचने के नाम पर लोगों को ठगने का मामला सामने आया है। जिसमें पुन्हाना से विधायक रहीश खान एंव हरियाणा वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सहित 6 लोगों पर वृन्दावन थाने में 23 अक्टुबर 2016 में दर्ज किए गये मुकदमा नम्बर 726-2016 केमामले में मथूरा की एक अदालत ने पुन्हाना के विधायक सहित 6 लोगों पर 7 नवंबर 2017 को वारंट जारी किऐ गऐ गिरफतारी वारन्ट में सभी आरोपियों को आगामी 23 दिसंबर 2017 तक अदालत में पैश करने के आदेश दिए हैं। अदालत से जारी विधायक रहीश खान की गिरफतारी के वारन्ट मेवात पुलिस के पास पहुंच गये हैं जहंा मेवात पुलिस कप्तान नाजनीन भसीन ने पुन्हाना थाना प्रभारी को कार्रवाही के आदेश कर दिए है। इस मामले की मेवात पुलिस कप्तान ने जहंा पुष्टि क रते हुए कहा कि कल ही ये आदेश मिले हैं उनकी जांच की जा रही है।
पूर्व मंत्री मोहम्मद इलियास ने पत्रकार वार्ता में बताया कि रामनाथ पुत्र मुन्शी लाल निवासी गाजियाबाद एंव अवकाश प्राप्त जिला एंव सत्र न्यायधीश मथुरा व तत्पश्चा अध्यक्ष जिला मथुरा ने पुलिस कप्तान मथूरा को दी गई शिकायत में आरोप लगाया था कि अतुल सक्सेना सिनियर सैल्स मेनेजर वृन्दावन मुझे मिला और आपसी संबध मेरे साथ बढा़ लिए। उन्होंने मुझे कल्चर हौम डवलपर्स प्रा0 लि0 एन एच 2 पर स्थित फरीदाबाद ने मुझे जैत क्षेत्र वृन्दावन पर बतौर जरनल मेनैजर मार्किटींग रख लिया। जिसके बाद अतुल सक्सेना ,विवेक चावला,आरसी चावला,जसवीर सिंह ने मुझे पुन्हाना से विधायक रहीश खान पुत्र अजमत खान से अक्टुबर 2013 में मिलवाया।
जहंा विधायक रहीश खान ने अपने आप को कृष्णा फलोर प्रोजेक्ट का डायरेक्टर बताया और लगातार साईट पर आते रहे। इसी दोरान विधायक रहीशा खान व अन्य लोगों ने मैरे जन्म दिवस पर मुझे अपनी कम्पन्नी में कानुनी सलाहाकार नियुक्त कर दिया। मुझे विश्वास में लेते हुए रहीश खान व अन्यों ने कम्पन्नी में 10 प्रतिशत का हिस्सा दिखाते हुए अलग-अलग तारीखों में मुझसे करीब 55 लाख रूपये हड़प लिए। आरोपियों ने उनको 20 दिसंबर 2013 को एक सहमति पत्र देते हुए पांच फलेट मेरी बेटी और पत्नि के नाम आवंटित क रते हुए अलग से पांच लाख 75 हजार रूपये और ले लिए और विश्वास दिलाया कि निवेसित मूलधन दौ वर्ष के दोरान वापिस कर दिया जाएगा। इतना ही नही उनकी पत्नि को डेढ प्रतिशत की दर से ब्याज अलग से दिया जाएगा। इसी दोरान आरोपी उसे चैक भी देते रहे और वो चैक बाऊंस होते रहे। आखीरकार जब उन्होंने कम्पन्नी की तहकीकात की तो वो कम्पन्नी फर्जी पाई गई, उन्होंने 25 जुलाई 2015 को आरोपियों को लीगल नोटीस दिया तो शिकायतकर्ता को ही उन्होंने धमकाना शुरू कर दिया। आखीरकार मथुरा एसपी के आदेश पर 23 अक्टुबर 2016 को आरोपी रहीश खा,अतुल सक्सेना,विवेक चावला,आरसी चावला,जसबीर सिंह व धर्मचन्द गर्ग के खिलाफ भादस की धारा 420,467,468,471,506 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया।
पूर्व मंत्री मोहम्मद इलियास ने पिनगवां स्थित अपने निवास पर पत्रकार वार्ता में खुलाशा करते हुए कहा कि विधायक एंव हरियाणा वक्फ बोर्ड़ के चेयरमैन के खिलाफ मथुरा जिला के वृन्दावन थाने में दिनाक 23 अक्टुबर 2016 को धोखा धड़ी सहित कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया हुआ है। जिसमें विधायक के खिलाफ मथुरा अदालत ने 7 नवम्बर 2017 को गैर जमांती वारन्ट जारी कर मेवात पुलिस कप्तान से आरोपी विधायक रहीश खान को 23 दिसंबर 2017 से पहले गिरफतार कर अदालत में पैश करने के आदेश दिए है। वहीं पूर्व मंत्री ने हरियाण सरकार को चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही आरोपी विधायक रहीश को पुलिस ने जल्द ही गिरफतार नही किया तो इनेलो सडक़ो पर उतरने को मजबुर होगी।
क्या कहते हैं आरोपी विधायक ?
पुन्हाना से विधायक एंव हरियाणा वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहीश खान ने कहा कि उन्हें बदनाम करने के लिए विरोधियों का एक षडय़ंत्र है। जबकि यह मामला वर्ष 2016 में ही हाई कोर्ट ने डिस्पोज कर दिया था। उन्होंने कहा कि आज ही इस बारे में पता चला है कि मथूरा अदालत ने उसके खिलाफ कोई गैर जमानती वारन्ट जारी नही किए बल्कि उसे 23 दिसंबर 2017 से पहले जमानत करवाने के आदेश दिए हैं।