नई दिल्ली । केंद्र सरकार ने राजनीतिक संवेदनशीलता को देखते हुए एक बार फिर जीएसटी रिटर्न के मामले में राहत देने का निर्णय लिया. अब जीएसटीआर-2 और जीएसटीआर-3 रिटर्न जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गयी. इसकी अंतिम तिथि क्रमश: 30 नवम्बर और 11 दिसम्बर कर दी गयी है।
उल्लेखनीय है कि जीएसटीआर-2 फार्म में व्यावसायियों को कुल खरीद की जानकारी देनी होती है जबकि जीएसटीआर-3 में खरीद और बिक्री दोनों की जानकारी देनी होती है।
यह जानकारी वित्त मंत्रालय के ट्वीट में दी गयी है.
इसमें कहा गया है कि जुलाई, 2017 महीने की जीएसटीआर-2 जमा करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर, 2017 है। सक्षम प्राधिकरण द्वारा व्यवसायियों और अन्य करदाताओं की सुविधा के लिए जुलाई, 2017 महीने की जीएसटीआर-2 जमा करने की तिथि बढ़ाकर 30 नवम्बर, 2017 कर दी गई है।
जुलाई, 2017 महीने की जीएसटीआर-3 जमा करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 11 दिसम्बर, 2017 कर दी गई है (अंतिम तिथि 10 नवम्बर, 2017 थी)।
इस संबंध में अधिसूचना जल्द ही जारी की जाएगी। इससे 30.81 लाख करदाताओं को जुलाई, 2017 महीने की जीएसटीआर-2 जमा करने में सुविधा मिलेगी।