– नगर निगम गुरुग्राम की स्वच्छता टीमों ने सोमवार को गंदगी फैलाने वाले 30 लोगों के चालान किए तथा 16 हजार रूपए का जुर्माना वसूला
– जुलाई माह में अब तक 337 उल्लंघनकर्ताओं से वसूला गया है 202500 रूपए का जुर्माना
गुरुग्राम, 15 जुलाई। ठोस कचरा पर्यावरण आवश्यकता कार्यक्रम (स्वीप) के तहत सार्वजनिक स्थान पर कचरा फेंक कर गंदगी फैलाना दंडनीय अपराध है. ऐसा करने वालों पर स्वच्छता टीमों द्वारा कड़ी निगरानी रखी जा रही है। गंदगी फैलाने वालों का चालान कर उनसे चालान राशि का भुगतान भी साथ-साथ ही करवाया जा रहा है। अगर आप भी ऐसा करते हैं, तो संभल जाएं क्योंकि स्वच्छता टीमें क्षेत्र में कड़ी निगरानी रख रही हैं।
इसी कड़ी में सोमवार को स्वच्छता टीमों ने चारों जोन में निगरानी के दौरान गंदगी फैलाने वाले 30 लोगों का चालान किया तथा चालान राशि 16000 रूपए की भरपाई भी मौके पर ही करवाई। इनमें जोन-1 क्षेत्र में 7, जोन-2 क्षेत्र में 8, जोन-3 क्षेत्र में 7 तथा जोन-4 क्षेत्र में 8 चालान शामिल हैं। जुलाई माह में अब तक कचरा फैलाने वाले 337 उल्लंघनकर्ताओं से 202500 रूपए की राशि वसूल की जा चुकी है।
नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त डा. नरहरि सिंह बांगड़ के अनुसार प्रदेश सरकार, जिला प्रशासन व नगर निगम गुरुग्राम शहर को स्वच्छ, सुंदर व बेहतर बनाने की दिशा में युद्ध स्तर पर पिछले 2 माह से कार्य कर रहे हैं। इसके तहत सभी सडक़ों, गलियों, खाली प्लाटों, ग्रीन बैल्ट क्षेत्रों, गार्बेज वर्नेबल प्वाइंटों, बाजारों, सेकेंडरी कलेक्शन प्वाइंटों की सफाई सुनिश्चित की गई है तथा स्वच्छता कर्मी इन क्षेत्रों की नियमित सफाई कर रहे हैं। सार्वजनिक स्थान पर कचरा फैंकना प्रतिबंधित है तथा ऐसा करने वालों के चालान किए जा रहे हैं।
सभी नागरिक स्वच्छ, सुंदर व बेहतर गुरुग्राम बनाने में अपना सहयोग दें तथा सार्वजनिक स्थान जैसे सडक़, फुटपाथ, ग्रीन बैल्ट, बाजार आदि स्थानों पर कचरा ना डालें। कचरे को हमेशा डस्टबिन में रखें तथा डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन गाड़ी में ही डालें। इसके अलावा, विभिन्न स्थानों पर खड़ी गार्बेज ट्रॉली या फिर सेकेंडरी कलेक्शन प्वाइंट तक कचरा पहुंचाएं। आपका कचरा आपकी जिम्मेदारी है तथा सभी नागरिकों को उसके सही ढंग से निस्तारण की जिम्मेदारी को निभाना चाहिए।