प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट प्रॉपर्टी एक्ट की पालना सुनिश्चित हो : डीसी

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– जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी निशांत कुमार यादव ने कहा, नागरिक लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभाएं
– राजनीतिक दल व अधिकारी करें प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट प्रॉपर्टी एक्ट की पालना

गुरूग्राम, 18 मार्च। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी निशांत कुमार यादव ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा आम चुनाव की घोषणा कर दी गई है। लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही देशभर में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों के साथ साथ विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा दा हरियाणा डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की पालना सुनिश्चित की जाए।
डीसी ने कहा कि सभी राजनीतिक दल व उम्मीदवार चुनाव प्रक्रिया के दौरान आदर्श आचार चुनाव संहिता की दृढ़ता से पालना सुनिश्चित करें। किसी भी ढंग से आदर्श चुनाव संहिता की उल्लंघना ना करें अन्यथा संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी लोकतंत्र के इस महापर्व में जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज अदा करें। उन्होंने निर्देश दिए कि आदर्श चुनाव आचार संहिता के दौरान सरकारी, गैर सरकारी संपत्ति या सरकारी परिसर यानि कार्यालय भवन, परिसर और प्रतिष्ठान की पर दीवार-लेखन, पोस्टर आदि सभी प्रकार की प्रचार सामग्री लगाना प्रतिबंधित है।

इसी प्रकार से सार्वजनिक संपत्ति और सार्वजनिक स्थान पर जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, रेलवे पुल, सडक़ मार्ग, सरकारी बसों, बिजली/टेलीफोन के खंभे, नगरपालिका/स्थानीय निकाय व ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सचिवालय, आंगनवाड़ी केंद्र, आयुष, स्वास्थ्य विभाग व पशुपालन विभाग की डिस्पेंसरी के भवनों पर प्रचार सामग्री नहीं होनी चाहिए। इसके साथ-साथ यदि ऐसा कोई करता है तो वह आदर्श चुनाव आचार संहिता और डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की अवहेलना माना जाएगा। वहीं कोई भी राजनीतिक दल मकान या प्रतिष्ठान के मालिक की इजाजत के बिना उस पर अपनी प्रचार सामग्री चस्पा नहीं कर सकता।

विभागाध्यक्ष डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की पालना करें : जिला निर्वाचन अधिकारी

जिला निर्वाचन अधिकारी निशांत कुमार यादव ने सभी विभागों के विभागाध्यक्षों को डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की सख्त से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि वे अपने-अपने कार्यालय परिसर में डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की पालना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सरकारी/अद्र्ध सरकारी संपत्ति पर किसी प्रकार का कोई राजनीतिक संदेश/ होर्डिंग / पोस्टर/वॉल पेंटिंग नहीं लगी होनी चाहिए। यदि ऐसा पाया जाता है तो यह हरियाणा प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट प्रॉपर्टी एक्ट 1989 और संशोधित अधिनियम 1996 के अंतर्गत उल्लंघन माना जाएगा और कार्रवाई की जाएगी।

चुनावी रैली या जनसभा के लिए जरूर लें प्रशासनिक अनुमति

जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों से कहा है कि वे आदर्श चुनाव आचार संहिता की पालना करें। इस दौरान कोई भी उम्मीदवार या पार्टी चुनाव प्रचार के लिए धार्मिक स्थलों जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा या अन्य पूजा स्थलों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। उन्होंने कहा है कि प्रशासनिक अनुमति पर केवल जिला में निर्धारित स्थानों पर ही प्रचार सामग्री का प्रयोग किया जाए। प्रशासनिक अनुमति लेकर प्रचार-प्रसार के लिए वाहन का प्रयोग करें। इसके साथ-साथ प्रचार के दौरान अपने भाषण में जाति-धर्म विशेष और असभ्य भाषा का प्रयोग न करें। मर्यादित ढंग से अपना चुनावी प्रचार करें। किसी भी चुनावी रैली या जनसभा के लिए प्रशासनिक अनुमति जरूर लें।

सोशल मीडिया पर कोई भी भ्रामक या आपत्तिजनक पोस्ट न डालें

जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के साथ-साथ आमजन से भी ये अनुरोध किया है कि वे सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार से भ्रामक, आपत्तिजनक या विवादित पोस्ट न डालें। कोई भी पोस्ट करने से पहले से उसको अच्छी प्रकार से जरूर देख लें। चुनाव आयोग व जिला प्रशासन की सोशल मीडिया पर पूरी नजर है। यदि कोई सोशल मीडिया पर गैर जिम्मेदाराना पोस्ट करता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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